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CM अरविंद केजरीवाल की मिली जमानत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में दी राहत

Delhi Excise Policy Case : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री को जमानत दे दी। तिहाड़ जेल से बाहर आने के लिए उन्हें एक लाख रुपये की जमानत राशि भी देनी पड़ेगी।

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CM Arvind Kejriwal Bail : दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। एक लाख रुपये के मुचलके पर केजरीवाल को बेल मिली है। वे शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। इस मामले में सीएम केजरीवाल को दूसरी बार जमानत मिली है। इससे पहले वे लोकसभा चुनाव के दौरान जेल से बाहर आए थे।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने इस मामले में उन्हें आरोपी बनाया है। अदालत ने सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्यमंत्री के वकील ने अदालत के सामने कहा कि जांच एजेंसी के पास केजरीवाल को दोषी ठहराने का कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने दो पक्षों की दलील सुनने के बाद दिल्ली के सीएम को जमानत दे दी।

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आप कार्यकर्ताओं ने फोड़े फटाखे

आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान मई में दिल्ली के सीएम को अंतरिम जमानत दी थी। जमानत की समय सीमा खत्म होने के बाद उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने सरेंडर कर दिया था। दिल्ली अदालत द्वारा जमानत मिलने के बाद अब वे शुक्रवार को एक बार फिर जेल से बाहर आएंगे। सीएम केजरीवाल को बेल मिलने से आप के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर आप कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे फोड़े जा रहे हैं।

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केजरीवाल को जमानत… सत्य की जीत : सीएम मान

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट पर कहा कि अदालत पर भरोसा है। केजरीवाल को जमानत मिली और सत्य की जीत हुई। वहीं, आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे समय में जेल से बाहर आना लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। यह दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर है। ईडी के अब तक के बयान झूठ पर आधारित थे। यह केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया एक बेबुनियाद फर्जी मामला है।

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First published on: Jun 20, 2024 08:08 PM

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