Legal Drinking Age: दिल्ली के आबकारी विभाग ने क्लबों और बार को आदेश दिया है, वह ग्राहकों की आयु जाने बिना शराब नहीं परोसें। आबकारी विभाग ने अभी हालिया परीक्षण के दौरान कई गड़बड़ियां पकड़ी। क्लबों और बार में शराब पीने के कानूनी आयु मानदंडों के कई उल्लंघन पाए गए हैं। इसके बाद ही यह आदेश दिया गया है।
आबकारी विभाग ने अपने आदेश में कहा सरकार द्वारा जारी पहचान पत्रों की हार्ड कॉपी के जरिए ग्राहकों की आयु की जांच करंे और उसके बाद उन्हें शराब परोसें। सरकार ने शराब परोसने वाले सभी होटलों, क्लबों और रेस्टॉरेंट को यह आदेश दिया है। बता दें कि दिल्ली में शराब केवल 25 साल या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ही दी जाती है। दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 के अनुसार कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसधारी विक्रेता या एजेंट 25 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं बेचेगा। ये भी पढ़ेंः महाराष्ट्र में अब मंत्रिमंडल पर फंसा पेच, फडणवीस-पवार के साथ दिल्ली क्यों नहीं गए शिंदे?