नई दिल्ली: दिल्ली के बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने हाई कोर्ट में दिल्ली विधानसभा स्पीकर के एक आदेश को चुनौती दी है। याचिका में विधायक ने स्पीकर द्वारा उन पर एक साल के लिए विधानसभा से निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले में 24 मार्च को सुनवाई होगी।
विधायक ने अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया
पेश याचिका में तर्क दिया गया है कि स्पीकर का आदेश अन्यायपूर्ण, अनुचित है और दिल्ली विधानसभा के प्रक्रिया और संचालन के नियमों का उल्लंघन है। याची के अनुसार स्पीकर का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन।
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अगले बजट सत्र तक सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की रोक
याचिका में कहा गया है कि घटना के दिन आप सदस्यों का व्यवहार बहुत ही अव्यवस्थित था। याचिकाकर्ता जो विपक्षी दल के सदस्य हैं उनके साथ अलग व्यवहार करने की कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी है। बता दें दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने विजेंद्र गुप्ता को अगले बजट सत्र तक सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक लगाई है।
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नई दिल्ली: दिल्ली के बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने हाई कोर्ट में दिल्ली विधानसभा स्पीकर के एक आदेश को चुनौती दी है। याचिका में विधायक ने स्पीकर द्वारा उन पर एक साल के लिए विधानसभा से निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले में 24 मार्च को सुनवाई होगी।
विधायक ने अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया
पेश याचिका में तर्क दिया गया है कि स्पीकर का आदेश अन्यायपूर्ण, अनुचित है और दिल्ली विधानसभा के प्रक्रिया और संचालन के नियमों का उल्लंघन है। याची के अनुसार स्पीकर का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन।
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याचिका में कहा गया है कि घटना के दिन आप सदस्यों का व्यवहार बहुत ही अव्यवस्थित था। याचिकाकर्ता जो विपक्षी दल के सदस्य हैं उनके साथ अलग व्यवहार करने की कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी है। बता दें दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने विजेंद्र गुप्ता को अगले बजट सत्र तक सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक लगाई है।
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