Air Pollution : राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर वायु प्रदूषण बढ़ गया। दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई, जिससे लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने की समस्या हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इसके बाद सरकार ने दिल्ली में ग्रैप-4 लागू कर दिया। आइए जानते हैं कि ग्रैप-4 में क्या-क्या पाबंदियां रह सकती हैं?
ग्रैप-4 के नियमों के तहत प्रदूषण फैलाने वाली चीजों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसमें धूल और प्रदूषण फैलाने वाले सभी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाती है। इसके साथ ही ग्रेप-4 के तहत स्टोन क्रशर, खुदाई, सड़क निर्माण, ड्रिलिंग और बोरिंग जैसे कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
इन वाहनों की रहेगी नो एंट्री
इसके साथ ही राजधानी में बड़े वाहन जैसे ट्रक, कंटेनरों आदि की एंट्री बैन रखी जाती है। हालांकि इसमें जरूरी सेवाओं के लिए इलेक्ट्रिक, बीएस VI डीजल ट्रकों और सीएनजी व्हीकल के प्रवेश की अनुमति दी जाती है। साथ ही इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस VI के अलावा दिल्ली के बाहर वाली गाड़ियों की नो एंट्री रहती है।
बता दें कि शाम को ही ग्रैप-3 के प्रतिबंध लागू किए गए थे। दिल्ली के स्कूलों में पांचवीं तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड पर रखा गया है। जबकि नोएडा में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। नोएडा में सुबह 9 बजे से क्लास कर दी गई हैं।