Air Pollution : दिल्ली एनसीआर में लागू होने वाले GRAP के नियम बदले! जानें ग्रैप 1 से 4 में क्या-क्या हुआ संशोधन

Delhi NCR Air Pollution GRAP Norms Revised : नवंबर से जनवरी तक सर्दियों के महीनों के दौरान दिल्ली एनसीआर में लोगों को खराब वायु गुणवत्ता का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली अक्सर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को लागू करती है।

Delhi Toxic Air Pollution

दिल्ली की हवा हुई जहरीली।

Delhi NCR Air Pollution GRAP Norms Revised : सर्दियों के महीनों में दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो जाती है। लोगों को सांस लेने और आंखों में जलन की समस्या होती है। इस वक्त वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है, जिससे निपटने के लिए सरकार की ओर से राजधानी में ग्रैप (GRAP) 1 से लेकर 4 के मानदंड लागू किए जाते हैं। इस बीच सरकार ने ग्रैप के नियमों में संशोधन किया है। आइए जानते हैं कि GRAP में क्या हुआ बदलाव?

दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई के लिए जिम्मेदार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQAM) ने प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के मापदंडों से संबंधित एक संशोधित योजना पेश की है, जिसमें राज्य सरकारों से वायु गुणवत्ता में गिरावट आने पर सख्त उपाय लागू करने की अपील की गई है। इस संशोधित योजना में यह अनिवार्य किया गया है कि स्कूल गंभीर एक्यूआई में हाइब्रिड लर्निंग मोड पर चलें।

जानें ग्रेप-4 में क्या हुआ संशोधन

संशोधित ग्रैप-4 में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और सीएनजी या BS-VI डीजल पर चलने वाली गाड़ियों को छोड़कर एनसीआर राज्यों से आने वाली अंतर राज्यीय बसों को सेकंड स्टेज के दौरान दिल्ली में एंट्री करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पहले यह प्रतिबंध सिर्फ थर्ड स्टेज में लागू था। सर्दियों के मौसम में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को बॉयोमास या कचरे को खुले में जलाने से रोकने के लिए सफाई, बागवानी और सुरक्षा कर्मियों सहित अन्य आवश्यक सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराना भी आवश्यक होगा।

ग्रैप-3 में मिलेगी ये छूट

ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (ग्रैप) के स्टेज 3 में दिव्यांग लोगों को दिल्ली और आसपास के जिले जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध से छूट दी गई है। दिल्ली सरकार को स्टेज 3 में शहर के अंदर आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले वाहनों को छोड़कर बीएस-IV या पुराने मानकों वाले डीजल मध्यम माल वाहनों (MGV) पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया।

स्कूलों में चलेगी हाइब्रिड क्लास

इसी तरह दिल्ली के बाहर से रजिस्ट्रेशन BS-4 या उससे पुराने मानकों वाले गैर जरूरी डीजल लाइट कमर्शियल वाहनों (LCV) को शहर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ये प्रतिबंध पहले सिर्फ BS-3 गाड़ियों पर लागू थे। संशोधित योजना में यह भी कहा गया है कि दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के स्कूल और कॉलेज स्टेज-3 के दौरान क्लास 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड क्लास चलाई जाएं। छात्रों और परिजनों दोनों के पास ऑनलाइन एजुकेशन चुनने का विकल्प होगा।

दफ्तरों की टाइमिंग भी होगी चेंज

ग्रैप के स्टेज-4 में जब AQI 450 से अधिक हो जाता है तो दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को क्लास 6वीं से 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए हाइब्रिड कक्षाएं आयोजित करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर की सरकारों को स्टेज-3 के दौरान सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के लिए दफ्तर की टाइमिंग अलग-अलग करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार भी दिल्ली-एनसीआर में अपने कार्यालयों के लिए इसी तरह के अलग-अलग समय लागू कर सकती है।

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