कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की फ्री लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में ज्यादातर भारतीय नहीं जानते हैं, जबकि यह फायदेमंद स्कीम है। अगर प्रोविडेंट फंड (PF) कटता है तो आपको 7 लाख रुपये तक का फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है। EPFO यह सुविधा Employees Deposit Linked Insurance (EDLI) स्कीम के तहत देता है।
क्या है EPFO की EDLI योजना?

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EDLI स्कीम 1976 में शुरू की थी। इस स्कीम का मकदस PF खाताधारकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ऐसे में जान लें कि PF खाता केवल रिटायरमेंट के लिए फंड इकट्ठा करने का जरिया नहीं है, बल्कि संकट के समय में परिवार की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का मजबूत और मुफ्त जरिया भी है। PF खाताधारक के परिवार के भविष्य के लिए भरोसेमंद सुरक्षा कवच है।
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कैसे काम करती है EDLI स्कीम?

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फ्री लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत नौकरीपेशा कर्मचारी को 0 प्रीमियम देना होगा, यानी कोई प्रीमियम नहीं चुकाना पड़ता। कर्मचारी की सैलरी से इसके लिए कोई पैसा नहीं कटेगा। बल्कि इसके लिए पैसा कंपनी द्वारा दिया जाएगा। कंपनी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए (Basic + DA) का 0.50% हिस्सा इंश्योरेंस स्कीम में जमा करेगी। अगर PF खाताधारक की अचानक मौत हो जाती है तो नॉमिनी को न्यूनतम 2.50 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये की एकमुश्त बीमा राशि मिलेगी।
लगातार 12 महीने नौकरी की शर्त

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फ्री लाइफ इंश्योरेंस स्कीम का फायदा उठाने के लिए PF खाताधारक को एक कंपनी में लगातार 12 महीने तक नौकरी करनी होगी, यानी इस स्कीम का फायदा कर्मचारी को तभी मिलेगा, जब मौत होने से पहले वह 12 महीने तक कंपनी में काम रहा हो। हालांकि 12 महीने होने से पहले कंपनी बदलने पर भी उसे स्कीम का लाभ मिलेगा, लेकिन उसे अपना अकाउंट एक्टिव रखना होगा। इंश्योरेंस तभी मिलेगा, जब कर्मचारी की मृत्यु सेवाकाल के दौरान नौकरी पर रहते हुए हुई हो।
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लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्लेम कैसे करें?

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अगर किसी PF खाताधारक की मौत नौकरी पर रहने के दौरान अचानक किसी भी वजह से हो जाती है तो नॉमिनी फ्री लाइफ इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। इसके लिए नॉमिनी को PF कमिश्नर के कार्यालय में जाना होगा। वहां फॉर्म-5(IF) भरकर जमा कराना होगा। कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और बैंक खाते की डिटेल देनी होगी। फॉर्म स्वीकार होते ही क्लेम की रकम बैंक खाते में पहुंच जाएगी। ध्यान रहे कि खाता धारक के नॉमिनी को ही बीमा की रकम मिलेगी।
कैसे करें EPFO पोर्टल पर ई-नॉमिनेशन?

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अगर PF खाते में नॉमिनी का नाम अपडेट नहीं है तो UAN पोर्टल पर जाकर ई-नॉमिनेशन कर सकते हैं। इसके लिए EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने UAN और पासवर्ड से लॉगइन करें। मैनेज सेक्शन मैन्यू पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें से ई-नॉमिनेशन का ऑप्शन चुनकर उसमें नॉमिनी की जानकारी भरकर अपडेट कर दें। करीब एक हफ्ते के अंदर नॉमिनी का नाम अपडेट हो जाएगा। नॉमिनी नहीं तो पैसा मिलने में परेशानी होगी और समय लगेगा।