
1 / 5
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस 20 या 40 साल की उम्र तक ही वैलिड रहता है। उसके बाद लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है। फिर लाइसेंस को हर 10 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिर अगर आपने इसे रिन्यू नहीं कराया है तो दिक्कत उठानी होगी।
लाइसेंस एक्पायर होने पर क्या होगा?

2 / 5
अधिनियम के अनुसार, एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस पकड़ा जाता है तो लाइसेंस रद्द हो सकता है। जुर्माना भरना पड़ सकता है। फिर नए सिरे से लाइसेंस बनवाना होगा। नए सिरे से ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ सकता है। तय समय पर लाइसेंस खुद रद्द हो जाता है।
कब तक वैलिड रहता ड्राइविंग लाइसेंस?

3 / 5
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस 20 या 40 साल की उम्र तक वैलिड रहता है। 50 साल की उम्र पार करने के बाद लाइसेंस की वैधता अवधि घटकर 5 साल रह जाती है। अगर लाइसेंस एक्सपायर हो जाए तो टेंशन न लें, क्योंकि सरकार 30 दिन का ग्रेस पीरियड देखकर लाइसेंस को रिन्यू कराने का समय देती है। इस एक महीने में बिना एक्स्ट्रा फीस और जुर्माने के लाइसेंस रिन्यू कराया जा सकता है।
ऑनलाइन कैसे रिन्यू होगा ड्राइविंग लाइसेंस?

4 / 5
ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगइन करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करें। अपना राज्य सेलेक्ट करके ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और बर्थडेट सबमिट करेंगे तो डिटेल नजर आएगी। फिर रिन्यूअल ऑप्शन सेलेक्टर करके जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें। ऑनलाइन फीस जमा करें और सबमिट कर दें। प्रोसेस पूरी होने के बाद पेमेंट की रसीद और आवेदन की कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
लाइसेंस रिन्यू कराने को किन डॉक्यूमेंट की जरूरत

5 / 5
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए पुराना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। अगर आवेदक की उम्र 40 साल से ज्यादा है तो मेडिकल सर्टिफिकेट यानी फॉर्म नंबर-1ए भी जमा करना पड़ सकता है।