Driving License Rules: ड्राइविंग लाइसेंस हुआ एक्सपायर तो झट से करें ये काम, नहीं तो पछताएंगे, जानें कैसे होगा रिन्यू?
ड्राइविंग लाइसेंस के बिना कार या अन्य कोई वाहन चलाना अपराध है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और फिर भी ड्राइविंग कर रहे हैं तो यह उससे भी बड़ा अपराध है। ऐसी स्थिति में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस 20 या 40 साल की उम्र तक ही वैलिड रहता है। उसके बाद लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है। फिर लाइसेंस को हर 10 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिर अगर आपने इसे रिन्यू नहीं कराया है तो दिक्कत उठानी होगी।
लाइसेंस एक्पायर होने पर क्या होगा?
2 / 5अधिनियम के अनुसार, एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस पकड़ा जाता है तो लाइसेंस रद्द हो सकता है। जुर्माना भरना पड़ सकता है। फिर नए सिरे से लाइसेंस बनवाना होगा। नए सिरे से ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ सकता है। तय समय पर लाइसेंस खुद रद्द हो जाता है।
कब तक वैलिड रहता ड्राइविंग लाइसेंस?
3 / 5मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस 20 या 40 साल की उम्र तक वैलिड रहता है। 50 साल की उम्र पार करने के बाद लाइसेंस की वैधता अवधि घटकर 5 साल रह जाती है। अगर लाइसेंस एक्सपायर हो जाए तो टेंशन न लें, क्योंकि सरकार 30 दिन का ग्रेस पीरियड देखकर लाइसेंस को रिन्यू कराने का समय देती है। इस एक महीने में बिना एक्स्ट्रा फीस और जुर्माने के लाइसेंस रिन्यू कराया जा सकता है।
ऑनलाइन कैसे रिन्यू होगा ड्राइविंग लाइसेंस?
4 / 5ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगइन करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करें। अपना राज्य सेलेक्ट करके ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और बर्थडेट सबमिट करेंगे तो डिटेल नजर आएगी। फिर रिन्यूअल ऑप्शन सेलेक्टर करके जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें। ऑनलाइन फीस जमा करें और सबमिट कर दें। प्रोसेस पूरी होने के बाद पेमेंट की रसीद और आवेदन की कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
लाइसेंस रिन्यू कराने को किन डॉक्यूमेंट की जरूरत
5 / 5ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए पुराना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। अगर आवेदक की उम्र 40 साल से ज्यादा है तो मेडिकल सर्टिफिकेट यानी फॉर्म नंबर-1ए भी जमा करना पड़ सकता है।



















