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अगर आपने ट्रेन का कन्फर्म टिकट बुक कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं. भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, तय बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन न पकड़ने पर आपकी सीट किसी और को दी जा सकती है और भारी जुर्माना भी लग सकता है. हाल ही में एक महिला पर 2560 रुपये का फाइन लगने के बाद ये नियम फिर चर्चा में आ गया है.
कन्फर्म टिकट के बावजूद महिला पर लगा भारी जुर्माना

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हाल ही में एक महिला AC 2 टियर में कन्फर्म टिकट के साथ सफर कर रही थी, लेकिन फिर भी रेलवे अधिकारियों ने उस पर 2560 रुपये का जुर्माना लगा दिया. ये मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया. महिला ने ट्रेन टिकट राइका बाग जंक्शन से बुक कराया था, लेकिन वो वहां से ट्रेन में नहीं चढ़ी. बाद में उसने पाली मारवाड़ स्टेशन से ट्रेन पकड़ी. रेलवे रिकॉर्ड में उसे NT यानी 'Not Turned Up' मार्क कर दिया गया.
NT मार्क होने का क्या मतलब है?

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रेलवे में NT का मतलब होता है कि यात्री अपने तय स्टेशन से ट्रेन में सवार नहीं हुआ. ऐसे में TTE आपकी सीट को खाली मान सकता है और उसे RAC या वेटिंग वाले यात्री को दे सकता है.
रेलवे ने क्यों लगाया फाइन?

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महिला ने ऑफिशियल तौर से अपना बोर्डिंग स्टेशन नहीं बदला था. रेलवे नियमों के मुताबिक, बिना बोर्डिंग पॉइंट बदले दूसरे स्टेशन से यात्रा शुरू करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है. इसी वजह से जुर्माना लगाया गया. भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, यात्री को उसी स्टेशन से ट्रेन पकड़नी होती है जहां से टिकट बुक किया गया हो. अगर स्टेशन बदलना हो तो चार्ट बनने से पहले बोर्डिंग स्टेशन अपडेट कराना जरूरी है.
बोर्डिंग स्टेशन कैसे बदल सकते हैं?

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यात्री IRCTC वेबसाइट, मोबाइल ऐप या रेलवे रिजर्वेशन काउंटर के जरिए अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. ये सुविधा ट्रेन छूटने से लगभग 30 मिनट पहले तक उपलब्ध रहती है.
सीट कितनी देर तक सुरक्षित रहती है?

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अगर यात्री अपने स्टेशन से ट्रेन मिस कर दे, तो नॉर्मल सिचुएशन में TTE अगले दो स्टेशनों तक सीट किसी और को अलॉट नहीं करता. लेकिन उसके बाद सीट दूसरे यात्री को दी जा सकती है. अगर किसी वजह से आप दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले हैं, तो पहले ही बोर्डिंग स्टेशन बदल लें. ऐसा ना करने पर सीट भी जा सकती है और भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
(All Photos Credit: Social Media)