आवारा कुत्तों पर हफलनामा जमा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, सभी राज्यों को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सभी राज्यों को जारी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नाराजगी जताई है कि अभी तक ज्यादातर राज्यों ने हलफनामा दायर नहीं किया है। इसके लिए कोर्ट ने मुख्य सचिवों को आदेश दिया है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

आवार कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक बार फिर आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई हुई। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अभी तक कोर्ट में हलफनामा दाखिल नहीं किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सभी राज्यों को नोटिस दिया है। साथ ही मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है। आवारा कुत्तों के मामले पर कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की 3 सदस्यीय स्पेशल बेंच ने सोमवार की सुनवाई पूरी की।

बता दें कि अभी तक केवल दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के नगर निगमों ने ही हलफनामे दायर किए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन 3 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस दिया है। कोर्ट ने पूछा कि अनुपालन हलफनामा क्यों दायर नहीं किया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है, जिन्होंने देश में आवारा कुत्तों की समस्या के मुद्दे पर न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए हलफनामा दायर नहीं किया है। दिल्ली सरकार ने भी हलफनामा दायर नहीं किया है और उसके मुख्य सचिव को भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। विदेशों में भी अपने देश की छवि खराब हो रही है। कहा कि इसके बावजूद भी राज्यों ने अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं किया। नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को तलब किया है।

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