बर्खास्त ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेडकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अंतरिम राहत बढ़ा दी है। फिलहाल पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा खेडकर को 2 मई को जांच के लिए मौजूद रहना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, तो अदालत सख्त फैसला लेगी। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 21 मई को अगली सुनवाई करेगा। फिलहाल, दिल्ली पुलिस द्वारा पूजा खेडकर के मामले की जांच की जा रही है।
STORY | SC directs former IAS probationer Puja Khedkar to appear before Delhi Police on May 2
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— Press Trust of India (@PTI_News) April 21, 2025
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पूजा खेडकर की गिरफ्तारी रोक
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई तक यानी 21 मई तक खेडकर की गिरफ्तारी नहीं होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले में कोई ठोस जांच नहीं हुई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया। बता दें कि 15 अप्रैल, 2025 को हुई सुनवाई में दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश एडिशिनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि मामले में खेडकर से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। हालांकि, इसके बाद भी कोर्ट ने अंतरिम राहत बढ़ा दी।
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मालूम हो कि बर्खास्त ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर पर UPSC परीक्षा में धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांग कोटे का फायदा उठाने का आरोप है।