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Explainer: पैरोल और फरलो में क्या है अंतर, किन्हें दी जाती है; राम रहीम को कितनी बार मिली?

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर से 21 दिन की फरलो मिली है. रोहतक की सुनारिया जेल से यह उनकी 17वीं अस्थायी रिहाई है. फरलो की अवधि के दौरान राम रहीम के सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में रहने की जानकारी सामने आई है.

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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर 21 दिन की फरलो मिली है. रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम को इस बार भी अस्थायी तौर पर जेल से बाहर जाने की अनुमति दी गई है. यह उसकी 17वीं अस्थायी रिहाई है. ताजा फरलो के दौरान वह हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में रहेगा.

राम रहीम मंगलवार सुबह करीब 6 बजे सुनारिया जेल से बाहर निकला. इसके बाद वह सुरक्षा घेरे के बीच सिरसा के डेरा मुख्यालय के लिए रवाना हुआ. रिपोर्टों के मुताबिक, पिछली कुछ पैरोल के दौरान उसे उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहने की अनुमति मिली थी, लेकिन इस बार लगातार तीसरी बार सिरसा स्थित डेरे में रहने की मंजूरी दी गई है.

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2017 में ठहराया गया था दोषी

बता दें कि राम रहीम को 2017 में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया था. अदालत ने दोनों मामलों में उसे 10-10 साल की सजा सुनाई थी, यानी कुल 20 साल की सजा वह काट रहा है. इसके अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, उसकी अस्थायी रिहाई का सिलसिला सजा के बाद लगातार चर्चा में रहा है. उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक, अक्टूबर 2020 से अब तक राम रहीम को पैरोल या फरलो के जरिए 17 बार जेल से बाहर आने की अनुमति मिल चुकी है. इनमें कुछ रिहाइयां बेहद कम अवधि की थीं, जबकि कई मौकों पर उसे कई सप्ताह के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति दी गई.

जनवरी में 40 दिन और मई में 30 दिन की मिली थी पैरोल

इस साल भी उसे पहले जनवरी में 40 दिन और मई में 30 दिन की पैरोल मिली थी. मई में मिली पैरोल के दौरान भी वह सिरसा के डेरे में रहा था. ताजा 21 दिन की रिहाई उस पैरोल के करीब तीन महीने बाद हुई है.

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राम रहीम की पैरोल और फरलो का पूरा रिकॉर्ड

जेल के आधिकारिक रिकॉर्ड में 8647/C नंबर से दर्ज राम रहीम को साल 2020 से अब तक कुल 17 बार अस्थायी रिहाई मिल चुकी है. इस लिस्ट में 25 अगस्त 2026 को मिली 21 दिन की फरलो भी शामिल है.

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2020

  • अक्टूबर 2020: 1 दिन की पैरोल

2021

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  • मई 2021: 1 दिन की पैरोल

2022

  • फरवरी 2022: 21 दिन की फरलो
  • जून 2022: 30 दिन की पैरोल
  • अक्टूबर 2022: 40 दिन की पैरोल

2023

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  • जनवरी 2023: 40 दिन की पैरोल
  • जुलाई 2023: 30 दिन की पैरोल
  • नवंबर 2023: 21 दिन की फरलो

2024

  • जनवरी 2024: 50 दिन की पैरोल
  • अगस्त 2024: 21 दिन की फरलो
  • अक्टूबर 2024: 20 दिन की पैरोल

2025

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  • जनवरी 2025: 30 दिन की पैरोल
  • अप्रैल 2025: 21 दिन की फरलो
  • अगस्त 2025: 40 दिन की पैरोल

2026

  • जनवरी 2026: 40 दिन की पैरोल
  • मई 2026: 30 दिन की पैरोल
  • 26 जून 2026: पैरोल अवधि पूरी होने के बाद वापस जेल पहुंचा
  • 25 अगस्त 2026: 21 दिन की फरलो पर 17वीं बार जेल से बाहर आया है.

पैरोल और फरलो में क्या होता है अंतर?

दरअसल, पैरोल का मतलब है जेल से मिलने वाली एक छूट होती है. यह छूट उस कैदी को मिल सकती है, जो जेल में बंद होकर सजा काट चुका हो. वहीं, पैरोल देने का अधिकार राज्य सरकार को होता है और हर एक राज्य में इसके लिए अलग-अलग नियम कानून बनाए गए हैं. कैदी को पैरोल की सुविधा उसके व्यवहार और सजा काटने के तरीके के आधार पर दी जाती है. इससे वह सामाजिक संबंधों को सुधार सकता है.

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वहीं, किसी कैदी को फरलो मिलेगी या नहीं ये कैदी के व्यवहार और जेल की रिपोर्ट के आधार पर सरकार या जेल अधिकारी मंजूर सकते हैं और नामंजूर भी कर सकते हैं.

बार-बार क्यों मिल रही है अस्थायी रिहाई?

राम रहीम को पैरोल या फरलो हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्परेरी रिलीज) एक्ट, 2022 के प्रावधानों के तहत दी जाती है. नियमों के मुताबिक पात्र कैदियों को एक साल के दौरान अधिकतम 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो मिल सकती है. हालांकि, यह रिहाई स्वतः नहीं मिलती, बल्कि निर्धारित पात्रता, शर्तों और सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद ही दी जाती है.

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First published on: Aug 25, 2026 10:56 AM

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