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दुल्हन का गोल्ड और कैश किसकी प्रॉपर्टी? पढ़ें हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

तलाक के एक केस में हाई कोर्ट ने स्त्रीधन को लेकर अहम फैसला सुनाया है। महिला ने तलाक लेने के बाद अपने स्त्रीधन की मांग की थी, लेकिन पति और ससुराल वाले देने से इनकार कर रहे थे। आइए जानते हैं कि केस में हाईकोर्ट बेंच ने क्या फैसला सुनाया?

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शादी में दुल्हन को दिया गया सोना और कैश महिला की संपत्ति है या नहीं? क्या तलाक के बाद ससुरालियों को महिला को शादी में मिला सोना और कैश लौटाना होगा? इस पर केरल हाईकोर्ट का अहम फैसला आया है। एक केस का निपटारा करते हुए केरल हाईकोर्ट ने महिला के स्त्रीधन के अधिकार को बरकरार रखा है और महिला के पक्ष में फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट बेंच ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि शादी के समय दुल्हन को दिया गया सोना और नकद उसका ‘स्त्रीधन’ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है महिला का अपना धन। इस पर उसका पति या ससुराल वाले दावा नहीं कर सकते है। वह महिला की प्रॉपर्टी है और तलाक के बाद ससुराली उसे अपने पास नहीं रख सकते, महिला को वह लौटाना होगा।

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महिला ने चैलेंज किया था फैमिली कोर्ट का फैसला

इंडिया टूडे की रिपोर्ट के अनुसार, केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शादी के समय दुल्हन को उपहार में दिए गए सोने के गहने और कैश उसकी संपत्ति या ‘स्त्रीधन’ माना जाएगा। इस संपत्ति पर महिला का ही कानूनी अधिकार होगा। जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एमबी स्नेहलता की खंडपीठ ने एर्नाकुलम के कलमस्सेरी निवासी महिला क पक्ष में फैसला सुनाया। महिला ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें तलाक के बाद शादी में उसे मिले गहनों की वापसी को लेकर उसके द्वारा किए गए दावे को अस्वीकार कर दिया गया था।

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महिला ने अपनी याचिका में बताया था कि साल 2010 में शादी में मायके वालों ने 63 सोने के सिक्के और 2 सोने की चेन दी थी। रिश्तेदारों ने भी 6 सोने के सिक्के दिए थे। मंगलसूत्र, एक चूड़ी और 2 अंगूठियों को छोड़कर सभी गहने सुरक्षित रखने के बहाने उसके सास-ससुर ने उससे ले लिए। उसके पति ने मायके से 5 लाख रुपये मंगवाए, लेकिन नहीं दिए जाने पर रिश्ते में खटास आ गई। महिला ने अपने दावे की पुष्टि के लिए वह दस्तावेज पेश किए, जिनसे पता चलता है कि उपहार में दिया गया सोना उसके माता-पिता द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा किए गए पैसे से खरीदा गया था।

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एक दलील स्वीकार और रिजेक्ट की गई 2 दलीलें

मामले की समीक्षा करने के बाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि पति द्वारा सोना याचिकाकर्ता को लौटाया जाए। क्योंकि महिला अपने रिश्तेदारों द्वारा दिए गए 6 सोने के सिक्कों के बारे में सबूत देने में असमर्थ थी, इसलिए उसके दावे को खारिज कर दिया गया। घरेलू सामानों से जुड़े सबूत न होेने के कारण भी उसकी दलील अस्वीकार कर दी गई, लेकिन पति से सोना वापस दिलाया गया।। बेंच ने कहा कि विवाह के समय दुल्हन को दिया गया सोना अक्सर पति या उसके परिवार द्वारा सुरक्षा की आड़ में या पारिवारिक रीति-रिवाजों के तहत अपने पास रख लिया जाता है, जो गलत है।

 

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First published on: May 02, 2025 11:02 AM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।

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