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राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गृहमंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी से केस का कनेक्शन

Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी को मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मामला गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी से जुड़ा है। रांची की जिला अदालत में केस चल रहा था, जिसकी सुनवाई अब 40 दिन बाद होगी।

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Rahul Gandhi Got Relief From Supreme Court: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में रांची की निचली अदालत में चल रहे मानहानि केस पर रोक लगा दी है। साथ ही राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी किया है। अब 6 हफ्ते बाद इस केस की सुनवाई होगी।

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राहुल गांधी की केस रद्द करने की मांग

मामला साल 2019 में भाजपा अध्यक्ष रहे अमित शाह को लेकर दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है। राहुल गांधी ने अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए याचिका दायर करके मानहानि केस की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है। इससे पहले  राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इस केस को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 22 फरवरी 2024 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई।

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राहुल गांधी के वकील ने दी यह दलील

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु ने दलील दी कि अगर आप प्रभावित पक्ष नहीं है तो आप मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में की है। ऐसे में राहुल गांधी और अमित शाह के बीच के मामले में तीसरे पक्ष की ओर से दायर शिकायत स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच से अपील की कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज केस को रद्द करके शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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राहुल गांधी ने क्या टिप्पणी की थी?

बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2019 में उस समय भाजपा अध्यक्ष रहे अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थी। उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले बयान दिया था कि देश में भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है, जो एक हत्यारे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। इस बयान के बाद भाजपा के कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची की मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था।

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First published on: Jan 20, 2025 11:34 AM

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