Arif Khan
आरिफ खान मंसूरी को डिजिटल मीडिया में करीब 15 वर्षों का अनुभव है . वर्तमान में न्यूज24 की डिजिटल विंग में कार्यरत हैं. इससे पहले देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं.
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भारतीय रेलवे में बिना उचित टिकट के सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर है. रेलवे ने बिना वैध टिकट यात्रा करने पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने की राशि को सीधे दोगुना कर दिया है. अब ऐसे यात्रियों को पकड़ने जाने पर कम से कम 500 रुपये का फाइन देना होगा, जो पहले महज 250 रुपये था. भारतीय रेलवे का यह सख्त और संशोधित नियम 20 जून, 2026 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो गया है.
पश्चिम रेलवे द्वारा जारी किए गए एक सार्वजनिक नोटिस के मुताबिक, यह बढ़ा हुआ भारी-भरकम जुर्माना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 137 और 138 के तहत वसूला जाएगा. रेलवे ने साफ किया है कि यह नियम केवल उन लोगों पर लागू नहीं होता जो बिना टिकट के सफर करते हैं, बल्कि इसकी जद में वो मामले भी आएंगे जिनमें यात्री पुराने या पहले से उपयोग किए जा चुके टिकट का दोबारा इस्तेमाल करते हैं. अमान्य या किसी अन्य अनुचित श्रेणी के टिकट के साथ यात्रा करते पकड़े जाते हैं.
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रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर यात्रियों से अपील की है कि वे जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए हमेशा वैध टिकट के साथ ही सफर करें, ताकि सभी के लिए सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित की जा सके.
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, यदि कोई यात्री बिना वैध टिकट के पकड़ा जाता है, तो उसे उस यात्रा का वास्तविक किराया तो देना ही होगा, साथ ही कम से कम 500 रुपये का जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा.
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नोटिस में यह सख्त चेतावनी भी दी गई है कि यदि कोई यात्री यह जुर्माना देने से इनकार करता है या असमर्थ रहता है, तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी. रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत जानबूझकर रेलवे को धोखा देने या सही किराया देने से बचने के प्रयास को एक गंभीर अपराध माना गया है. ऐसे मामलों में कोर्ट की कार्यवाही के साथ-साथ 6 महीने तक की जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है.
🚆🚨Passenger Advisory 🚆🚨
— DRM – Mumbai Central, WR (@drmbct) June 20, 2026
As per the provisions of the Jan Vishwas Act, 2026, the minimum penalty under Sections 137 & 138 of the Railway Act, 1989 has been increased from ₹250 to ₹500 💰 with effect from 20 June 2026 📅.
🎫 Passengers are requested to travel with a valid… pic.twitter.com/dPBLHPXY83
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इसके अलावा, यदि कोई यात्री बिना टिकट पकड़ा जाता है और यह पता नहीं चल पाता कि वह ट्रेन में कहां से सवार हुआ था, तो रेलवे स्टाफ को यह अधिकार होगा कि वह ट्रेन के शुरुआती स्टेशन या आखिरी बार जहां टिकट चेकिंग हुई थी, वहां से पूरा किराया और जुर्माना वसूल करे.
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