बिना टिकट सफर करने वालों की अब खैर नहीं! रेलवे ने बढ़ाया जुर्माना; जानिए- अब कितना देना होगा फाइन

भारतीय रेलवे का यह सख्त और संशोधित नियम 20 जून, 2026 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो गया है.

Indian Railway
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भारतीय रेलवे में बिना उचित टिकट के सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर है. रेलवे ने बिना वैध टिकट यात्रा करने पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने की राशि को सीधे दोगुना कर दिया है. अब ऐसे यात्रियों को पकड़ने जाने पर कम से कम 500 रुपये का फाइन देना होगा, जो पहले महज 250 रुपये था. भारतीय रेलवे का यह सख्त और संशोधित नियम 20 जून, 2026 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो गया है.

अवैध और पुराने टिकटों के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई

पश्चिम रेलवे द्वारा जारी किए गए एक सार्वजनिक नोटिस के मुताबिक, यह बढ़ा हुआ भारी-भरकम जुर्माना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 137 और 138 के तहत वसूला जाएगा. रेलवे ने साफ किया है कि यह नियम केवल उन लोगों पर लागू नहीं होता जो बिना टिकट के सफर करते हैं, बल्कि इसकी जद में वो मामले भी आएंगे जिनमें यात्री पुराने या पहले से उपयोग किए जा चुके टिकट का दोबारा इस्तेमाल करते हैं. अमान्य या किसी अन्य अनुचित श्रेणी के टिकट के साथ यात्रा करते पकड़े जाते हैं.

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रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर यात्रियों से अपील की है कि वे जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए हमेशा वैध टिकट के साथ ही सफर करें, ताकि सभी के लिए सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित की जा सके.

किराए के साथ लगेगा ₹500 का फाइन

नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, यदि कोई यात्री बिना वैध टिकट के पकड़ा जाता है, तो उसे उस यात्रा का वास्तविक किराया तो देना ही होगा, साथ ही कम से कम 500 रुपये का जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा.

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नोटिस में यह सख्त चेतावनी भी दी गई है कि यदि कोई यात्री यह जुर्माना देने से इनकार करता है या असमर्थ रहता है, तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी. रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत जानबूझकर रेलवे को धोखा देने या सही किराया देने से बचने के प्रयास को एक गंभीर अपराध माना गया है. ऐसे मामलों में कोर्ट की कार्यवाही के साथ-साथ 6 महीने तक की जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है.

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इसके अलावा, यदि कोई यात्री बिना टिकट पकड़ा जाता है और यह पता नहीं चल पाता कि वह ट्रेन में कहां से सवार हुआ था, तो रेलवे स्टाफ को यह अधिकार होगा कि वह ट्रेन के शुरुआती स्टेशन या आखिरी बार जहां टिकट चेकिंग हुई थी, वहां से पूरा किराया और जुर्माना वसूल करे.

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लेखक के बारे में

Arif Khan

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आरिफ खान मंसूरी न्यूज 24 में बतौर डिप्टी न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. आरिफ को डिजिटल पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा अनुभव हैं. उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लगातार तीन लोकसभा चुनाव के अलावा पिछले 15 सालों में देशभर में हुए विधानसभा चुनावों की भी व्यापक कवरेज की है. न्यूज 24 से पहले उन्होंने देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की थी, यहां देश, दुनिया और पॉलिटिक्स की खबरों पर काम किया. आरिफ ने इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की हिंदी वेबसाइट जनसत्ता के साथ अपनी पारी शुरू की. इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की हिंदी न्यूज वेबसाइट लाइवहिंदुस्तान ज्वाइन कर लिया. लाइवहिंदुस्तान.कॉम के बाद वह एनडीटीवी ग्रुप के साथ जुड़ गए. एनडीटीवी में करीब छह साल तक काम करने के बाद न्यूज24 के साथ जुड़ गए. न्यूज24 में भी होमपेज की जिम्मेदारी संभालते हैं. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला संकाय में स्नातक और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है. आरिफ देश, विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा एक्सप्लेनर लिखने में भी माहिर हैं.
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