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‘वक्फ की संपत्ति खाना हराम, इनका सरेआम…’, Waqf Act की चर्चा कर बीजेपी के पूर्व सांसद के बिगड़े बोल

भाजपा के पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने वक्फ संशोधन एक्ट की चर्चा के दौरान विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ में वक्फ की संपत्ति को खाना या खुर्द-बुर्द करना हराम माना गया है।

Author Written By: kj.srivatsan Author Edited By : Deepak Pandey Updated: Apr 21, 2025 17:34
Sumedhanand Saraswati
बीजेपी के पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती।

देश में इन दिनों वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और विधायक अग्निमित्र पॉल ने सीजेआई पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। अब वक्फ संशोधन एक्ट की चर्चा के दौरान भाजपा के पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने विवादित बयान दिया।

बीजेपी के पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि वक्फ की संपत्ति खाना हराम है। कुरान शरीफ में खुदा की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करना हराम माना गया है, इनका सरेआम कत्लेआम किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने संवैधानिक दायरे में रहकर वक्फ बोर्ड में संशोधन किया। भारतीय संविधान के मुताबिक वक्त की संपत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे। वक्फ संशोधन कानून से आम मुसलमान का भला होगा।

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खुदा की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करना हराम : BJP पूर्व सांसद

भाजपा के पूर्व सांसद ने कहा कि मैंने खुद कुरान शरीफ पढ़ा है, जिसमें साफ लिखा है कि खुदा की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करना हराम है। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम लोग हैं। जिन आम लोगों ने खुदा के लिए अपनी संपत्ति दान दी है, उस प्रॉपर्टी को वक्फ के लोग खा रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए? कुराम शरीफ के अनुसार उनका खुलेआम कत्लेआम करना चाहिए, लेकिन वक्फ संशोधन कानून में ऐसी बात नहीं है।

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हम भारतीय संविधान को मानते हैं : सुमेधानंद सरस्वती

उन्होंने आगे कहा कि हम भारतीय संविधान को मानते हैं और उसकी बात करते हैं। भारतीय संविधान के हिसाब से हम वक्फ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर निशिकांत दुबे और पश्चिम बंगाल से विधायक अग्निमित्र पॉल के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मंजूरी मांगी है।

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First published on: Apr 21, 2025 05:13 PM

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