‘Lawrence of Punjab’ सीरीज से हटा बैन, पंजाब HC ने दी रिलीज की मंजूरी, लेकिन रख दी बड़ी शर्त
OTT प्लेटफॉर्म जी5 की डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'Lawrence of Punjab' लंबे समय से रिलीज के लिए संघर्ष कर रही थी. हालांकि, अब इस सीरीज की रिलीज का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है. दरअसल, पंजाब और हरियाणा HC ने इस वेब सीरीज की रिलीज की मंजूरी दे दी है. लेकिन कोर्ट ने इसे लेकर एक बड़ी शर्त रख दी है. चलिए जानते हैं सीरीज के बारे में.
Edited By : Shahzad Khan|Updated: May 11, 2026 18:35
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‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ सीरीज से HC ने हटाया बैन
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ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 की सीरीज इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है. इस सीरीज का नाम ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ है, जो 27 मई को जी 5 पर स्ट्रीम होने वाली थी. यह एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर आधारित है. इस सीरीज को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग शुरू हो गई थी. बता दें कि विवादों के बाद इस की रिलीज पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया था. लेकिन, अब खबर यह आ रही है कि सीरीज की रिलीज का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है. वहीं कोर्ट ने मेकर्स के आगे एक बड़ी शर्त रख दी है.
वेब सीरीज ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करने की मंजूरी दे दी है. लेकिन कोर्ट ने एक शर्त रखी है. कोर्ट ने सीरीज का नाम बदलकर रिलीज करने की इजाजत दी है. कोर्ट ने सीरीज के टाइटल में ‘लॉरेंस‘ और ‘बिश्नोई’ शब्दों को हटाने को कहा है और इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. आपको बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का ट्रेलर 19 अप्रैल को रिलीज किया गया था, जिसके बाद से ही सीरीज को लेकर काफी विवाद चल रहा था.
‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ सीरीज को लेकर कोर्ट ने रखी बड़ी शर्त
कोर्ट ने वेब सीरीज ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ का नाम बदलकर रिलीज करने की अनुमति दी है. मेकर्स को कोर्ट में सीरीज का नाम अप्रूव कराना होगा. इसके बाद ही यह सीरीज स्ट्रीम की जाएगी. आपको बता दें कि सीरीज का ट्रेलर रिलीज होने के बाद इसके कंटेंट को लेकर काफी विवाद शुरू हो गया था, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार को इसकी रिलीज पर रोक लगाने को कहा था. इतना ही नहीं पंजाब पुलिस ने भी इस सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी. दरअसल अधिकारियों का कहना था कि इस सीरीज से नौजवानों पर बुरा असर पड़ सकता है.
ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 की सीरीज इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है. इस सीरीज का नाम ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ है, जो 27 मई को जी 5 पर स्ट्रीम होने वाली थी. यह एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर आधारित है. इस सीरीज को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग शुरू हो गई थी. बता दें कि विवादों के बाद इस की रिलीज पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया था. लेकिन, अब खबर यह आ रही है कि सीरीज की रिलीज का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है. वहीं कोर्ट ने मेकर्स के आगे एक बड़ी शर्त रख दी है.
वेब सीरीज ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करने की मंजूरी दे दी है. लेकिन कोर्ट ने एक शर्त रखी है. कोर्ट ने सीरीज का नाम बदलकर रिलीज करने की इजाजत दी है. कोर्ट ने सीरीज के टाइटल में ‘लॉरेंस‘ और ‘बिश्नोई’ शब्दों को हटाने को कहा है और इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. आपको बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का ट्रेलर 19 अप्रैल को रिलीज किया गया था, जिसके बाद से ही सीरीज को लेकर काफी विवाद चल रहा था.
‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ सीरीज को लेकर कोर्ट ने रखी बड़ी शर्त
कोर्ट ने वेब सीरीज ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ का नाम बदलकर रिलीज करने की अनुमति दी है. मेकर्स को कोर्ट में सीरीज का नाम अप्रूव कराना होगा. इसके बाद ही यह सीरीज स्ट्रीम की जाएगी. आपको बता दें कि सीरीज का ट्रेलर रिलीज होने के बाद इसके कंटेंट को लेकर काफी विवाद शुरू हो गया था, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार को इसकी रिलीज पर रोक लगाने को कहा था. इतना ही नहीं पंजाब पुलिस ने भी इस सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी. दरअसल अधिकारियों का कहना था कि इस सीरीज से नौजवानों पर बुरा असर पड़ सकता है.