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ITR फाइल करने वालों के लिए जरूरी खबर, अभी कर लें ये काम नहीं तो पड़ेगा पछताना

Income Tax Return Verify: अगर आप भी आयकर दाता हैं और आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है तो आपके लिए जरूरी खबर है। इनकम टैक्स दाखिल करने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है। इसके बाद आपको अपना ITR वेरीफाई भी करवाना होता है। दरअसल आईटीआर रिटर्न तभी मान्य होता है जब उसे […]

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Income Tax Return Verify: अगर आप भी आयकर दाता हैं और आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है तो आपके लिए जरूरी खबर है। इनकम टैक्स दाखिल करने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है। इसके बाद आपको अपना ITR वेरीफाई भी करवाना होता है। दरअसल आईटीआर रिटर्न तभी मान्य होता है जब उसे वेरीफाई भी किया जाता है। ऐसे में अगर आपने अब तक अपना ITR वेरीफाई नहीं किया है या फिर करवाया है तो ये काम इस महीने के अंत तक जरूर कर लें।

इनकम टैक्स रिफंड फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 31 जुलाई तक 6 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना इनकम टैक्स दाखिल किया। इनकम डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करने के बाद अपने आईटीआर का वेरीफाई भी करवाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर उनका रिटर्न अमान्य माना जाएगा। ऐसे में इन्हें फिर से अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा।

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आयकर विभाग के मुताबिक आईटीआर फाइल करने के 30 दिन के अंदर अपने रिटर्न को वेरीफाई कर लेना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति ने 30 जुलाई को अपना रिटर्न दाखि किया है तो उन्हें 30 अगस्त तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करवा लेना चाहिए।

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ऐसे में जाहिर है कि आयकर दाताओं के पास अपने रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए बहुत कम समय बचा है। आटीआर रिटर्न को वेरीफाई करने से मतलब होता है कि आपने अपने रिटर्न में जो जानकारी दी है वह सही है। आयकर विभाग आईटीआर वेरिफाई के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करता है। ऐसे में अगर आपने भी अपना आईटीआर वेरीफाई नहीं किया है तो इस महीने के आखिर से पहले यह काम जरूर कर लें।

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आपको बता दें कि पांच लाख रुपये तक की सालाना कमाई वाले व्यक्तियों देरी से आईटीआर फाइल करने पर को 1000 रुपये का लेट फाइन देना होगा, जबकि पांच लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों को 5000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।

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ऐसे करें अपने आटीआर को ऑनलाइन वेरीफाई

  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपाटमेंट की आधिकारिक वेबसाइट के लिंक https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/eVerifyReturn-bl पर जाएं।
  • यहां लॉग-इन करने के बाद ई-वेरीफाई के ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
  • अब आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा उसे दर्ज करें।
  • इसके साथ ही आप अपने बैंक खाता नंबर के ईवीसी के जरिये भी आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन करवा सकते हैं।
  • साथ ही डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के जरिए भी आइटीआर रिटर्न को वेरीफाई कर या फिर करवा सकते हैं।

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First published on: Aug 23, 2023 10:50 AM

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