हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: Asian Games 2026election commissionBigg Boss 20

PF Withdrawal Rules: रिटायरमेंट के बाद PF या पेंशन मिलने में हो रही है देरी? जानें कहां करें शिकायत, मिलेगा 12% ब्याज

EPFO PF Claim Rules: अगर रिटायरमेंट के 20 दिन बाद भी पीएफ या पेंशन का पैसा नहीं मिला है, तो जानें शिकायत दर्ज कराने के आसान तरीके और 12% ब्याज पाने का नियम.

विज्ञापन
र‍िटायरमेंट के बाद अगर पीएफ म‍िलने में परेशानी आ रही है तो इसकी कंप्‍लेन कहां कर सकते हैं और कैसे पीएफ खाते से पैसे न‍िकाल सकते हैं, यहां जानें. (फोटो क्रेड‍िट - एआई)

रिटायरमेंट के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जमा पूंजी यानी पीएफ (PF) और पेंशन का पैसा बिना किसी रुकावट के समय पर मिल जाए. नियम के मुताबिक, रिटायरमेंट के 20 दिनों के भीतर पीएफ क्लेम का पूरा सेटलमेंट हो जाना चाहिए. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि महीनों बीत जाने के बाद भी पीएफ या पेंशन का पैसा अकाउंट में नहीं आता.

अगर आपने फॉर्म 19 (Form 19) समेत सभी कागजी प्रक्रियाएं सही से पूरी की हैं, फिर भी आपका पैसा अटका हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं कि इस देरी के पीछे क्या वजहें हो सकती हैं और आप इसकी शिकायत कहां दर्ज करा सकते हैं.

EPFO 3.0 Launch: अब ATM और UPI से निकलेंगे PF के पैसे? 5 लाख तक का PF एडवांस क्लेम 3-4 दिन में होगा ऑटो सेटल

विज्ञापन

कहीं इन 6 गलतियों की वजह से तो नहीं अटका पैसा?

शिकायत दर्ज कराने से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपके रिकॉर्ड में ये गड़बड़ियां न हों:

  1. KYC पूरा न होना: आधार, पैन या बैंक अकाउंट का ई-केवाईसी अपडेट न होना.
  2. बैंक डिटेल्स में गलती: गलत आईएफएससी (IFSC) कोड या अकाउंट नंबर देना.
  3. पर्सनल डिटेल्स का मिसमैच: नाम, सरनेम या माता-पिता के नाम में स्पेलिंग की गलती.
  4. तारीखों का गलत रिकॉर्ड: नौकरी शुरू करने (Date of Joining) या रिटायरमेंट (Date of Exit) की तारीख में अंतर.
  5. सर्विस रिकॉर्ड में गड़बड़ी: पुरानी कंपनी के पीएफ डेटा का सही से अपडेट न होना.
  6. कागजी दस्तावेजों में कमी: जरूरी डाक्यूमेंट्स का अधूरा होना.

PF निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव, 75% लिमिट के बाद भी खाते में आएगा पहले से ज्यादा पैसा

विज्ञापन

अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है और केवल ईपीएफओ (EPFO) या विभाग की लापरवाही से पीएफ मिलने में देरी हो रही है, तो नियम के अनुसार लाभार्थी को अटके हुए अमाउंट पर 12% सालाना की दर से ब्याज पाने का हक है.

पैसा न मिलने पर कहां और कैसे करें शिकायत?
अगर सब कुछ सही होने के बाद भी क्लेम अटका है, तो आप इन माध्यमों से तुरंत एक्शन ले सकते हैं:

विज्ञापन

EPFiGMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत: EPFO के आधिकारिक शिकायत पोर्टल (epfigms.gov.in) पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं.

EPFO Alert: EPFO ने मेंबर्स के ल‍िए जारी क‍िया अलर्ट, पीएफ खाते से उड़ सकते हैं आपके पैसे!

विज्ञापन

निधि आपके निकट (Nidhi Aapke Nikat): ईपीएफओ हर महीने इस जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन करता है. आप अपने नजदीकी क्षेत्रीय पीएफ कार्यालय (Regional PF Office) जाकर अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रख सकते हैं.

क्षेत्रीय पीएफ कमिश्‍नर से संपर्क: आप सीधे अपने एरिया के रीजनल पीएफ कमिश्नर को लिखित शिकायत दे सकते हैं.

विज्ञापन

CPGRAMS Portal: केंद्र सरकार के सीपीजीआरएएमएस पोर्टल (pgportal.gov.in) पर जाकर श्रम मंत्रालय के तहत ग्रीवांस फाइल करें.

कंज्यूमर कोर्ट (Consumer Court): अगर कहीं भी सुनवाई न हो, तो आप उच्च अधिकारियों या उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

विज्ञापन

ईपीएफओ जल्द ही अपना नया वर्जन EPFO 3.0 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. इसके आने के बाद कर्मचारी एटीएम (ATM) या यूपीआई (UPI) के जरिए भी अपने पीएफ खाते से छोटी-मोटी निकासी बेहद आसानी से कर सकेंगे.

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
... और पढ़ें

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola