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PAN Card Limit: अगर आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो क्या करें? जानिए जुर्माना और अन्य जानकारी

PAN Card Limit: स्थायी खाता संख्या कार्ड (PAN Card) व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं को आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक विशिष्ट दस अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक पहचानकर्ता है। पैन कार्ड का उपयोग पहचान के प्रमाण के रूप में किया जाता है और विभिन्न वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक होता है, जिसमें बैंक खाता खोलना, […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Apr 24, 2023 17:25
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PAN CARD

PAN Card Limit: स्थायी खाता संख्या कार्ड (PAN Card) व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं को आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक विशिष्ट दस अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक पहचानकर्ता है। पैन कार्ड का उपयोग पहचान के प्रमाण के रूप में किया जाता है और विभिन्न वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक होता है, जिसमें बैंक खाता खोलना, लोन के लिए आवेदन करना, आयकर रिटर्न दाखिल करना और निवेश करना शामिल है।

पैन कार्ड में धारक का नाम, फोटोग्राफ, जन्म तिथि और पैन नंबर जैसी जानकारी होती है। पैन नंबर प्रत्येक कार्डधारक के लिए अद्वितीय होता है और इसका उपयोग सभी वित्तीय लेनदेन के लिए एक संदर्भ संख्या के रूप में किया जाता है। पैन कार्ड भारत में कर योग्य आय अर्जित करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है और इसे प्राप्त करने में विफल रहने पर दंड और जुर्माना लगाया जा सकता है।

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क्या आप एक से अधिक पैन कार्ड रख सकते हैं?

आयकर विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार, व्यक्तियों को एक से अधिक पैन कार्ड रखने या रखने की मनाही है। प्रत्येक व्यक्ति को उनके नाम पर जारी किया गया केवल एक पैन कार्ड रखने की अनुमति है, जो उनके लिए विशिष्ट है और किसी अन्य को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।

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एक से अधिक पैन कार्ड के लिए जुर्माना

यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो आईटी विभाग उनके खिलाफ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत कार्यवाही शुरू कर सकता है। इस धारा के तहत एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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इसलिए, व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास केवल एक पैन कार्ड है और किसी भी अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए जो उन्होंने अनजाने में या अन्यथा प्राप्त किया हो।

पैन को आधार से लिंक करना

स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है। आयकर विभाग ने पहले 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था।

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Edited By

Nitin Arora

Edited By

Manish Shukla

First published on: Apr 22, 2023 02:17 PM

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