उत्तराखंड सरकार ने राज्य के उन बुजुर्गों के लिए अपनी झोली खोल दी है, जिनके पास आय का कोई स्थाई साधन नहीं है। उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना 2026 के जरिए सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य का कोई भी बुजुर्ग अपनी दवाइयों या छोटी-मोटी जरूरतों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहे। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देना है।
पेंशन का पूरा गणित: किसे और क्या मिलेगा?
इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को हर महीने 1500 रुुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में (DBT के जरिए) ट्रांसफर की जाती है। खास बात यह है कि अगर किसी परिवार में पति और पत्नी दोनों पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, तो दोनों अलग-अलग आवेदन कर इस लाभ को पा सकते हैं।
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कौन कर सकता है आवेदन?
आयु: आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आय सीमा: परिवार की मासिक आय 4000 से अधिक नहीं होनी चाहिए (यानी सालाना 48000 तक)।
निवासी: आवेदक उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
BPL श्रेणी: प्राथमिकता गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों को दी जाती है।
शर्त: आवेदक पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो।
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जरूरी दस्तावेज :
आवेदन करने से पहले ये दस्तावेज अपने पास तैयार रखें:
- पहचान पत्र (जैसे बैंक पासबुक या अन्य सरकारी आईडी)
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन की प्रक्रिया: अब घर बैठे करें अप्लाई
उत्तराखंड सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल और डिजिटल बना दिया है। आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले उत्तराखंड के आधिकारिक पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in पर विजिट करें।
- होम पेज पर ‘New Online Application’ के विकल्प को चुनें।
- फॉर्म खुलने पर ‘Old Age Pension’ (वृद्धावस्था पेंशन) को सेलेक्ट करें।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी और बैंक डिटेल्स को सावधानीपूर्वक भरें।
- मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें।
- फॉर्म जमा होने के बाद सरकार आपके दस्तावेजों की जांच करेगी। पात्रता सही पाए जाने पर आपकी पेंशन मंजूर कर दी जाएगी और राशि सीधे आपके खाते में आने लगेगी।










