कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक अहम फैसला लिया है। अथॉरिटी ने स्विगी, जोमैटो और बिगबास्केट जैसे सभी ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को अपने प्रोडक्ट की मिनीमम सेल्फ लाइफ फिक्स करने की सलाह दी है। ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBO) के साथ हुई एक मीटिंग में FBO से आग्रह किया है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि कंज्यूमर को डिलीवर किए जाने वाले फूड प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ कम से कम 45 दिन बची हो। आइए इसके बारे में जानते हैं।
क्यों किया गया ये बदलाव?
बता दें कि ये बदलाव इसलिए किया गया है, ताकि एक्सपायर हो चुके या कुछ ही समय में एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट की डिलीवरी को रोका जा सकें। बता दें कि इस मीटिंग FSSAI के CEO की अध्यक्षता में की गई, जिसमें 200 से अधिक लोगों ने व्यक्तिगत रूप से और वर्चुअली भाग लिया।
FSSAI ने दी चेतावनी
मीटिंग के दौरान FSSAI के CEO ने ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को ऑनलाइन गुमराह करने वाले और अन-सपोर्टेड क्लेम को लेकर आगाह किया। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट की सही और साफ जानकारी देना जरूरी है। आगे उन्होंने बताया कि इससे कंज्यूमर हेल्थ बेहतर रहेगी और डिजिटल फूड मार्केट में भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विश्वास बना रहेगा।
आगे उन्होंने कहा कि इसमें सबसे जरूरी भूमिका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ही है। उन्होंने उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कोई भी FBO वैलिड FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के बिना किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काम नहीं कर सकता है।
डिलीवरी पार्टनर को करें ट्रेन
FSSAI के CEO ने आगे कहा कि पूरी डिलीवरी प्रोसेस के दौरान सेफ फूड हैंडलिंग के लिए डिलीवरी कर्मियों को ट्रेन करने की जरूरत है। इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का निर्देश दिया गया। एक रिपोर्ट ने बताया कि FSSAI ने यह भी स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 10 मिनट की डिलीवरी सेवाओं को सपोर्ट करने के लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को दरकिनार नहीं कर सकते हैं।
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