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अफगानिस्तान में गुलामी हुई वैध, अपराध पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने लागू किए नए कानून

अफगानिस्तान में नए कानून लागू हुए हैं। इसमें अब गुलामी प्रथा को फिर से वैध करार दिया गया है। साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं को भारी फायदा पहुंचाते हुए अपराध करने पर भी सजा से मुक्त रखा गया है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

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अफगानिस्तान एक बार फिर चर्चा में है। तालिबान सरकार ने ऐसे कानून लागू किए हैं जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। अफगानिस्तान में एक बार फिर गुलामी प्रथा को मान्यता मिल गई है। तालिबान सरकार ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉर कोर्ट के तहत नए कानून लागू किए। इसमें बताया गया कि अब देश में मौलवियों पर केस नहीं चलाया जाएगा। चाहे वे अपराध ही क्यों न करें। इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है।

बता दें कि तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने नए कानून लागू किए हैं। तालिबान सरकार ने नए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को मंजूरी दी है। कोर्ट में इसे लागू करने के आदेश भी दे दिए। ये 58 पन्नों का दस्तावेज है। इसमें ई जगह पर गुलाम और मालिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नए कानून में अफगान सोसाइटी में मौलवी को सबसे ऊपर रखा गया है।

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सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि अगर कोई मुस्लिम धर्म गुरु कोई अपराध भी करते हैं तो उनपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। यानी कि नए कानून के तहत अब अपराध करने पर भी मौलवी को सजा नहीं दी जाएगी।

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शारीरिक हिंसा अलग से परिभाषित

नए कानून में शारीरिक हिंसा की नई परिभाषा दी गई। अफगान इंटरनेशनल आउटलेट के अनुसार, नई सहिंता को तहत शारीरिक हिंसा भी तभी माना जाएगा, जब हड्डियां टूट जाए या स्कीन फट जाए। बताया कि एक पिता अपने 10 वर्षीय बेटे को नमाज न पढ़ने जैसी गलतियों के लिए दंडित कर सकता है। नेशनल रजिस्टेंस फ्रंट के मीडिया सेल ने बताया कि तालिबान ने गुलामी का कानूनी दर्जा दे दिया है। जानकारी के अनुसार, अब कोर्ट आरोपियों की सामाजिक स्थिति के आधार पर फैसला सुनाएगी।

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First published on: Jan 28, 2026 07:07 AM

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About the Author

Raghav Tiwari

राघव तिवारी न्यूज24 में शिफ्ट हेड की भूमिका निभा रहे हैं। यहां टीम प्रबंधन के साथ नेशनल, इंटरनेशनल, राजनीति, क्राइम आदि की खबरें भी कवर करते हैं। इससे पहले ये अमर उजाला, नईदुनिया, नवभारत टाइम्स (NBT) और हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड, इंदौर, नोएडा, कानपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने की वजह से राघव भिन्न-भिन्न कल्चर, खानपान, व्यवहार, जरूरत की समझ रखते हैं। राघव तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की है। शिकायत और सुझाव के लिए स्वागत है- Mail ID: raghav.tiwari@bagconvergence.in Contact No. 8840671098

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