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घुसपैठियों के खिलाफ ट्रंप की बड़ी ‘स्टाइक’? क्या है SAVE AMERICA ACT? जिसके तहत वोटर कार्ड होगा अनिवार्य

Voter Card in America: अमेरिका में भविष्य में होने वाले चुनाव में लोग वोटर कार्ड के बिना मतदान नहीं कर पाएंगे। ट्रंप सरकार एक एक्ट लागू करने की तैयारी में है, जिसके बाद लोगों के लिए वोटर कार्ड बनवाना अनिवार्य हो जाएगा।

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Donald Trump Save America Act: अमेरिका की ट्रंप सरकार घुसपैठियों यानी अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक अभियान शरू करने जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ‘सेव अमेरिका एक्ट’ लेकर आए हैं, जिसके तहत अमेरिका में वोटर कार्ड अनिवार्य होगा। ऐसे में अब तक ड्राइविंग लाइसेंस या क्रेडिट कार्ड दिखाकर वोट करने वाले एक्ट लागू होने के बाद वोटर कार्ड के नियमों में बंध जाएंगे और एक्ट लागू होने के बाद जो भी चुनाव होगा, उसमें वोटर कार्ड दिखाकर की मतदान करने दिया जाएगा।

नागरिकता का प्रमाण माने जाएंगे वोटर कार्ड

बता दें कि सेव अमेरिका एक्ट लागू होने के बाद वोटर कार्ड अनिवार्य होगा, जो भारत की तरह अमेरिका की नागरिकता का प्रमाण होगा. इसके अलावा वोट डालते समय अब अमेरिकी नागरिकता का पुख्ता सबूत देना होगा, जैसे पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या नेशनल सिक्योरिटी नंबर दिखाना होगा। अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूटिलिटी बिल दिखाकर वोट डालने जा रहे थे, जिसकी आड़ में अवैध अप्रवासी भी वोट कर देते थे, लेकिन एक्ट लागू होने के बाद ऐसा नहीं होगा।

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ट्रंप जल्द लागू कर देंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर

बता दें कि सेव अमेरिका एक्ट लागू होने के बाद मेल-इन बैलट पर पाबंदी लग जाएगी और पोस्टल बैलेट केवल बीमार होने, विकलांगता, सैन्यकर्मी या यात्रा के विशेष मामलों में ही मान्य होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट लिखकर बताया कि जल्दी ही वोटर कार्ड अनिवार्य का नियम लागू किया जाएगा और इसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जाएगा। एक कार्यक्रम के दौरान मिडटर्म इलेक्शन को लेकर हुई चर्चा के दौरान भी उन्होंने वोटर कार्ड को लेकर अपना प्लान बताया।

यह भी पढ़ें: ‘कंगाल’ पाकिस्तान को ट्रंप का झटका, बलूचिस्तान में घुसकर लूटेंगे खजाना, जानें क्या है अमेरिका का प्रोजेक्ट ‘वॉल्ट’?

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देश का चुनाव आयोग नहीं है अमेरिका में

बता दें कि अब तक अमेरिका में मतदान को लेकर कोई नियम नहीं है। अमेरिका में स्टेट एजेंसी अपने हिसाब से वोटिंग करा लेती हैं, क्योंकि देश में कोई एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं है, जैसे भारत में है, वहीं हर राज्य ने मतदान के लिए अलग-अलग कानून बनाए गए हैं। कई राज्यों में साइन करके वोट डाले जाते हैं। 15 राज्यों में बिना फोटो ID के वोटिंग का नियम है। कुछ राज्यों में नाम और पते की पुष्टि करके मतदान कर दिया जाता है।

First published on: Feb 06, 2026 10:44 AM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।

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