घुसपैठियों के खिलाफ ट्रंप की बड़ी 'स्टाइक'? क्या है SAVE AMERICA ACT? जिसके तहत वोटर कार्ड होगा अनिवार्य

Voter Card in America: अमेरिका में भविष्य में होने वाले चुनाव में लोग वोटर कार्ड के बिना मतदान नहीं कर पाएंगे। ट्रंप सरकार एक एक्ट लागू करने की तैयारी में है, जिसके बाद लोगों के लिए वोटर कार्ड बनवाना अनिवार्य हो जाएगा।

Donald Trump Save America Act

भविष्य में अमेरिका में मतदान वोटर कार्ड दिखाकर ही किया जा सकेगा.

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Donald Trump Save America Act: अमेरिका की ट्रंप सरकार घुसपैठियों यानी अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक अभियान शरू करने जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ‘सेव अमेरिका एक्ट’ लेकर आए हैं, जिसके तहत अमेरिका में वोटर कार्ड अनिवार्य होगा। ऐसे में अब तक ड्राइविंग लाइसेंस या क्रेडिट कार्ड दिखाकर वोट करने वाले एक्ट लागू होने के बाद वोटर कार्ड के नियमों में बंध जाएंगे और एक्ट लागू होने के बाद जो भी चुनाव होगा, उसमें वोटर कार्ड दिखाकर की मतदान करने दिया जाएगा।

नागरिकता का प्रमाण माने जाएंगे वोटर कार्ड

बता दें कि सेव अमेरिका एक्ट लागू होने के बाद वोटर कार्ड अनिवार्य होगा, जो भारत की तरह अमेरिका की नागरिकता का प्रमाण होगा. इसके अलावा वोट डालते समय अब अमेरिकी नागरिकता का पुख्ता सबूत देना होगा, जैसे पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या नेशनल सिक्योरिटी नंबर दिखाना होगा। अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूटिलिटी बिल दिखाकर वोट डालने जा रहे थे, जिसकी आड़ में अवैध अप्रवासी भी वोट कर देते थे, लेकिन एक्ट लागू होने के बाद ऐसा नहीं होगा।

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ट्रंप जल्द लागू कर देंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर

बता दें कि सेव अमेरिका एक्ट लागू होने के बाद मेल-इन बैलट पर पाबंदी लग जाएगी और पोस्टल बैलेट केवल बीमार होने, विकलांगता, सैन्यकर्मी या यात्रा के विशेष मामलों में ही मान्य होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट लिखकर बताया कि जल्दी ही वोटर कार्ड अनिवार्य का नियम लागू किया जाएगा और इसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जाएगा। एक कार्यक्रम के दौरान मिडटर्म इलेक्शन को लेकर हुई चर्चा के दौरान भी उन्होंने वोटर कार्ड को लेकर अपना प्लान बताया।

देश का चुनाव आयोग नहीं है अमेरिका में

बता दें कि अब तक अमेरिका में मतदान को लेकर कोई नियम नहीं है। अमेरिका में स्टेट एजेंसी अपने हिसाब से वोटिंग करा लेती हैं, क्योंकि देश में कोई एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं है, जैसे भारत में है, वहीं हर राज्य ने मतदान के लिए अलग-अलग कानून बनाए गए हैं। कई राज्यों में साइन करके वोट डाले जाते हैं। 15 राज्यों में बिना फोटो ID के वोटिंग का नियम है। कुछ राज्यों में नाम और पते की पुष्टि करके मतदान कर दिया जाता है।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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