इमरान खान को कभी भी किया जा सकता है गिरफ्तार, लाहौर हाईकोर्ट के बाहर समर्थकों की भारी भीड़

Pakistan News, Imran Khan, no-fly list

Imran Khan

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के आदेश के बाद इमरान की गिरफ्तारी होगी। हाई कोर्ट के मुताबिक यह पूर्व पीएम के लिए आखिरी मौका है। पाकिस्‍तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चीफ इमरान की जमानत याचिका पर सुनवाई भी हुई।

विज्ञापन

जेल जाएंगे इमरान खान?

एआरवाई न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने प्रतिबंधित फंडिंग मामले में पीटीआई के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला किया है। सूत्रों ने आगे कहा कि इमरान खान को लाहौर पुलिस की मदद से एफआईए द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा, गिरफ्तारी के लिए चार सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जबकि एक सारांश को अंतिम मंजूरी के लिए डीजी एफआईए को भेज दिया गया है।

विज्ञापन

2 फरवरी को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) द्वारा प्रतिबंधित फंडिंग मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) के फैसले के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया।

विज्ञापन

क्या है मामला?

गौरतलब है कि जांच एजेंसी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख और 10 अन्य के खिलाफ विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। मामला एफआईए कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्किल द्वारा दर्ज किया गया था। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री सहित अभियुक्तों ने विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन किया और सभी नामित व्यक्ति निजी बैंक खाते के लाभार्थी थे।इस बीच, खान को पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) के बाहर एक विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक मामले में लाहौर उच्च न्यायालय में पेश होने के लिए आज शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है।

इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट में जमानत की अपील की थी। पहले हुई सुनवाई में जस्टिस शेख की तरफ से इमरान को कोर्ट की अवमानना के सिलसिले में नोटिस भेजने के लिए आगाह किया गया था। हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि शपथ पत्र में जो साइन हैं और पावर ऑफ अटार्नी पर जो साइन हैं, उनमें काफी अंतर है। कोर्ट ने उन्‍हें 20 फरवरी को दोपहर दो बजे तक हाजिर होने का आदेश दिया था।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ