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Video: E20 पेट्रोल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार ने किया था याचिका का विरोध

E20 Petrol Policy: केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है और इथेनॉल युक्त पेट्रोल की बिक्री जारी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को पॉलिसी को लेकर लोगों को जागरूक करने और लेबलिंग का निर्देश भी दिया है।

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E20 Petrol Policy: सुप्रीम कोर्ट ने E20 पेट्रोल पॉलिसी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। वकील अक्षय मल्होत्रा ने 22 अगस्त 2025 को जनहित याचिका (PIL) दायर की थी, जिसमें किए गए दावों पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई थी। केंद्र सरकार का पक्ष जानने के बाद चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने याचिका खारिज कर दी और पॉलिसी को किसानों, पर्यावरणीय और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद बताया। साथ ही केंद्र सरकार को पॉलिसी की लेबलिंग करने और जागरुकता फैलाने पर विचार करने की सलाह दी।

याचिका में किए गए थे ये दावे

याचिका में कहा गया था कि 20% इथेनॉल युक्त पेट्रोल का ऑप्शन भी होना चाहिए। सिर्फ E20 पेट्रोल बेचने से लाखों वाहन चालकों के मौलिक अधिकारों पर असर पड़ता है। वहीं यह उनके साथ गलत है, जिनके वाहन ई-20 के अनुकूल नहीं हैं। इससे अप्रैल 2023 से पहले बनी पुरानी गाड़ियां और BS-VI मॉडल की गाड़ियों को नुकसान हो सकता है। गाड़ियों के इंजन में जंग लग सकती है और गाड़ियों की माइलेज में भी 50% तक कमी आ सकती है। गाड़ियों की मरम्मत कराने पर खर्च बढ़ सकता है और इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दावों को भ्रामक बताया।

पढ़ें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर News24 की ये स्पेशल रिपोर्ट…

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