Deepak Pandey
मैं 12 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान समेत कई संस्थानों में काम कर चुका हूं। इस वक्त न्यूज 24 डिजिटल में कार्यरत हूं।
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Asaduddin Owaisi Statement On Places Of Worship Act : सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्स के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही यह भी आदेश दिया कि देश के किसी भी कोर्ट में मंदिर-मस्जिद से संबंधित कोई भी नई याचिका दाखिल नहीं होगी और न ही कोई सर्वे होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी की भी प्रतिक्रिया आई है। वीडियो में देखें पूरी स्टोरी।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया, तब इस बात को ध्यान में रखा गया था कि देश में दंगे न हो। देश में अमन और शांति हो। खासकर संभल में एक ही दिन में केस फाइल हो गया और डेढ़ घंटे में ऑर्डर भी आ गया। सर्वे हो गया और फिर दूसरा सर्वे भी हो गया, जहां दंगे हुए और पांच बेकसूर मुसलमानों की हत्या कर दी गई। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को ध्यान में रखकर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा। जब तक सुनवाई चलेगी, तब तक कोई नया केस भी दायर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया। अब देश में दंगे नहीं होंगे और लोगों की जान नहीं जाएगी।
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