अगर आपका PAN (Permanent Account Number) आधार से लिंक नहीं है और वो इनऑपरेटिव (Inoperative) हो गया है, तो अब कई जरूरी फाइनेंशियल काम अटक सकते हैं. हालांकि राहत की बात ये है कि आपका PAN हमेशा के लिए बंद नहीं हुआ है. आयकर विभाग की निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर और 1000 रुपये का जुर्माना जमा करके इसे दोबारा चालू कराया जा सकता है. PAN के इनऑपरेटिव होने के बाद आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने, टैक्स रिफंड पाने, बैंकिंग और कई बाकी वित्तीय सेवाओं में दिक्कत आ सकती है. ऐसे में जल्द से जल्द PAN को दोबारा एक्टिव कराना जरूरी है.
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PAN दोबारा चालू कराने का पूरा प्रोसेस
सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं. वहां e-Pay Tax के ज़रिए 1000 रुपये का लेट फीस/जुर्माना जमा करें. पेमेंट पूरी होने के बाद Link Aadhaar ऑप्शन पर जाएं और अपना PAN, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. OTP वैरिफाई करने के बाद आधार और PAN लिंक करने की रिक्वेस्ट जमा हो जाएगी. विभाग वैरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपका PAN दोबारा ऑपरेटिव कर दिया जाएगा. आधार लिंकिंग की रिक्वेस्ट जमा होने के बाद विभाग जांच करेगा. आमतौर पर PAN को दोबारा एक्टिव होने में लगभग 30 दिन तक का समय लग सकता है. इस दौरान लिंकिंग स्टेटस भी ऑनलाइन चेक किया जा सकता है.
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PAN इनऑपरेटिव होने पर क्या-क्या दिक्कतें आती हैं?
अगर PAN इनऑपरेटिव है तो कई जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं. जैसे-
-आयकर रिटर्न दाखिल करने में परेशानी.
-टैक्स रिफंड मिलने में देरी.
-कुछ मामलों में ज्यादा दर से TDS कट सकता है.
-कई वित्तीय और सरकारी सेवाओं का फायदा लेने में दिक्कत हो सकती है.
-बैंक और निवेश से जुड़े कुछ काम भी प्रभावित हो सकते हैं.
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PAN का स्टेटस कैसे चेक करें?
यदि आपको यह नहीं पता कि आपका PAN एक्टिव है या नहीं, तो आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर Link Aadhaar Status विकल्प के जरिए PAN और आधार नंबर दर्ज करके स्टेटस देखा जा सकता है. इससे तुरंत पता चल जाएगा कि आपका PAN ऑपरेटिव है या नहीं. अगर अभी तक आपका PAN आधार से लिंक नहीं है और वो इनऑपरेटिव हो चुका है, तो देर न करें. 1000 रुपये का जुर्माना जमा कर ऑनलाइन लिंकिंग प्रोसेस पूरी करें. इससे आपका PAN दोबारा एक्टिव हो जाएगा और भविष्य में टैक्स, बैंकिंग या बाकी वित्तीय कामों में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.
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