इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख जैसे-जैसे नजदीक आती है, कई लोग टैक्स पेमेंट के तरीकों को लेकर परेशान रहते हैं। नेट बैंकिंग और UPI के अलावा आप क्रेडिट कार्ड से भी इनकम टैक्स भर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना समझदारी है? आइए जानते हैं इसके नियम, फायदे और नुकसान।
क्या यह लीगल है?

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बैंकबाजार डॉट कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी के अनुसार, आयकर विभाग को आपके टैक्स भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने से कोई आपत्ति नहीं है। टैक्स डिपार्टमेंट का पेमेंट गेटवे आपको UPI और नेट बैंकिंग के साथ-साथ डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों से भुगतान करने का विकल्प देता है।
सबसे बड़ा फायदा

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क्रेडिट कार्ड से टैक्स चुकाने का सबसे बड़ा फायदा इसकी फ्लेक्सिबिलिटी (लचीलापन) है। इसके जरिए आपको आपके बिलिंग चक्र के आधार पर 45 दिनों तक का ब्याज मुक्त (Interest-Free) समय मिल जाता है। अगर आखिरी समय पर आपके पास कैश की कमी है, तो आप पेनल्टी से बच सकते हैं।
क्या टैक्स पेमेंट पर मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स?

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कई लोग रिवॉर्ड पॉइंट्स के लालच में क्रेडिट कार्ड से भारी-भरकम टैक्स चुका देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सभी बैंक टैक्स पेमेंट पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं देते हैं। इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन फीस (कन्वेनियंस फीस) भी देनी पड़ सकती है।
कब करना चाहिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल?

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इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कार्डइनसाइडर डॉट कॉम के सह-संस्थापक अंकुर मित्तल की सलाह है कि टैक्सपेयर्स को क्रेडिट कार्ड से इनकम टैक्स का भुगतान केवल तभी करना चाहिए, जब मिलने वाले रिवॉर्ड्स या फायदे उस पर लगने वाली एक्स्ट्रा लागत (फीस) से अधिक हों।
सिबिल स्कोर पर असर

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बड़ा टैक्स अमाउंट क्रेडिट कार्ड से चुकाने पर आपकी क्रेडिट लिमिट का एक बड़ा हिस्सा ब्लॉक हो जाता है। इससे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो (CUR) अचानक बढ़ सकता है, जो सीधे तौर पर आपके सिबिल (क्रेडिट) स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है।
रीपेमेंट प्लान है जरूरी

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अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल को समय पर पूरा नहीं चुका पाते और उसे रीवॉल्व (अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड) करते हैं, तो भारी ब्याज देना होगा। ऐसे में मिलने वाले सारे फायदे खत्म हो जाएंगे। इसलिए कार्ड स्वाइप करने से पहले यह पक्का कर लें कि आपके पास अगले महीने बिल चुकाने के पैसे हों।