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घर पर नहीं खोल सकेंगे 'मिनी बार' उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला

Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार ने निवासियों को घर पर निजी मिनी बार खोलने की अनुमति देने वाले नियम को वापस ले लिया है।

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Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार ने अपनी आबकारी नीति नियमावली में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने आबकारी नीति नियमावली के उन हिस्सों को वापस ले लिया है, जो निवासियों को घर पर निजी मिनी बार खोलने की अनुमति देते थे।

उत्पाद शुल्क आयुक्त ने बुधवार को जारी एक आदेश में कहा कि ऐसे लाइसेंस देने से संबंधित नियमावली के नियम 11 और 13 को अगले आदेश तक वापस लिया जा रहा है।

मिनी होम बार के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया था

पिछले सप्ताह उत्तराखंड द्वारा जारी उत्पाद शुल्क नीति मैनुअल 2023-24 में कहा गया था कि जो भी व्यक्ति पांच साल से आयकर रिटर्न दाखिल कर रह रहा है वह अपने घर पर मिनी बार खोल सकता है। मिनी बार के लाइसेंस के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रति वर्ष 12 हजार रुपये का भुगतान करना होगा।

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मिनी बार के लाइसेंस धारक कुछ शर्तों पर घर पर नौ लीटर भारतीय निर्मित विदेशी शराब, 18 लीटर विदेशी शराब, नौ लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर रख सकते थे, जिसमें बिना किसी व्यावसायिक गतिविधि के व्यक्तिगत उपयोग के लिए बार रखना और अनुमति न देना शामिल है। साथ ही जिस क्षेत्र में इसे स्थापित किया गया, वहां 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी।

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हालांकि, अब उत्तराखंड सरकार ने अपने ही नियम को वापस लेने का फैसला किया है। यानी अब उत्तराखंड के निवासी सरकार के अगले आदेश तक अपने घर पर मिनी बार नहीं खोल सकेंगे।

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