नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. त्योहारों के मौसम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से सख्त पाबंदियां लागू करने का निर्देश दिया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन ने 28 मई से 30 मई तक धारा 163 लागू कर दी है. बैकरीद (ईद-उल-अज़्हा) और आने वाले त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है. धारा 163 के तहत पूरे जिले में सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं.
तीन दिनों तक नहीं कर सकते ये काम
इन तीन दिनों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह रोक रहेगी. बिना अनुमति के कोई भी प्रदर्शन, धरना या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा. केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित जगहों पर ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति होगी. प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों, महत्वपूर्ण इमारतों और संवेदनशील इलाकों के आसपास ड्रोन उड़ाने और एरियल शूटिंग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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धारा 163 क्या है?
धारा 163 भारतीय दंड संहिता की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसका इस्तेमाल कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका होने पर किया जाता है. इसके लागू होते ही प्रशासन को सार्वजनिक सभाओं, प्रदर्शनों और कुछ गतिविधियों पर रोक लगाने का अधिकार मिल जाता है. पुलिस महकमे ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है. गहन निगरानी, चेकिंग और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है. खासकर बाजारों, मस्जिदों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं.
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आम नागरिकों से सरकार की अपील
जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है. त्योहारों के समय बड़ी सभाएं और बिना अनुमति के प्रदर्शन कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं. हम चाहते हैं कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं.' प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ खबर फैलाने से बचें.
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