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नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हाई अलर्ट, 28 से 30 मई तक सख्त पाबंदियां लागू, जानिए क्या है धारा 163?

जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है. त्योहारों के समय बड़ी सभाएं और बिना अनुमति के प्रदर्शन कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं. हम चाहते हैं कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं.’

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नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. त्योहारों के मौसम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से सख्त पाबंदियां लागू करने का निर्देश दिया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन ने 28 मई से 30 मई तक धारा 163 लागू कर दी है. बैकरीद (ईद-उल-अज़्हा) और आने वाले त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है. धारा 163 के तहत पूरे जिले में सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं.

तीन दिनों तक नहीं कर सकते ये काम


इन तीन दिनों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह रोक रहेगी. बिना अनुमति के कोई भी प्रदर्शन, धरना या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा. केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित जगहों पर ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति होगी. प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों, महत्वपूर्ण इमारतों और संवेदनशील इलाकों के आसपास ड्रोन उड़ाने और एरियल शूटिंग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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धारा 163 क्या है?


धारा 163 भारतीय दंड संहिता की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसका इस्तेमाल कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका होने पर किया जाता है. इसके लागू होते ही प्रशासन को सार्वजनिक सभाओं, प्रदर्शनों और कुछ गतिविधियों पर रोक लगाने का अधिकार मिल जाता है. पुलिस महकमे ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है. गहन निगरानी, चेकिंग और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है. खासकर बाजारों, मस्जिदों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं.

आम नागरिकों से सरकार की अपील


जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है. त्योहारों के समय बड़ी सभाएं और बिना अनुमति के प्रदर्शन कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं. हम चाहते हैं कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं.’ प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ खबर फैलाने से बचें.

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लेखक के बारे में

Akarsh Shukla

आकर्ष शुक्ला न्यूज 24 के साथ बतौर चीफ सब एडिटर जुड़े हुए हैं. मूल रूप से नोएडा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले आकर्ष ने पत्रकारिता का सफर 2016 में प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ, बाद में उन्होंने डिजिटल मीडिया का रुख किया. आकर्ष शुक्ला ने गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) की डिग्री हासिल की. आकर्ष ने दिल्ली के अखबार वूमेन एक्सप्रेस में काम किया. इसके बाद नवोदय टाइम्स, ओपेरा न्यूज, वनइंडिया, इंडिया डॉट कॉम (जी मीडिया ग्रुप) में विभिन्न पदों पर कार्य किया. आकर्ष शुक्ला अक्टूबर, 2025 से न्यूज24 से जुड़े हुए हैं, जहां वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ही आकर्ष शिफ्ट हेड के तौर पर टीम का नेतृत्व भी करते हैं. आकर्ष ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलावा संसद से जुड़ी खबरों को कवर किया है. उनकी राजनीति में गहरी रुचि है, इस कारण वह राजनीति से जुड़ी खबरों को आसान शब्दों में लिखने में माहिर हैं. डिग्री और डिप्लोमा: आकर्ष शुक्ला ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक (BA) की डिग्री के बाद गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. आकर्ष शुक्ला ने DICS इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 2 साल का डिप्लोमा भी किया है. पत्रकारिता में अनुभव: 10 वर्ष से अधिक
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