Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी चल रहे ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की एक याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मौजूद वजू खाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई थी। 14 अप्रैल को इस मामले सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
याचिका में ये की थी मांग
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की एक नई याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। एएनआई के अनुसार इस याचिका में रमजान के महीने के दौरान आने वाली भीड़ को देखते हुए कथित तौर पर 'वजू' (स्नान) के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई थी।
और पढ़िए – Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष को लगा एक और झटका, सुनवाई के बाद विश्व वैदिक सनातन संघ ने कही ये बड़ी बात
https://twitter.com/ANI/status/1645296086918254593
परिसर को किया गया है सील
बता दें कि वाराणसी के काशी विश्वविश्ववनाथ मंदिर परिसर के मां श्रृंगार गौरी मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद है। दोनों पक्षों का मामला कोर्ट में चल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित वजू (फुव्वारा) को कथित तौर पर हिंदू पक्ष ने शिवलिंग कहा है। जांच के दौरान कोर्ट के आदेश पर इस परिसर को प्रशासन ने सील कर दिया है।
और पढ़िए – Gyanvapi Masjid Case: ‘शिवलिंग’ के पूजा की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई, आ सकता है बड़ा फैसला
मस्जिद प्रबंधन कमेटी की ने दी ये दलील
रमजान के माह को देखते हुए ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने गुरुवार को वजूखाने की सीलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि इस वजूखाना के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने सर्वोच्च अदालत से अपील की थी रमजान का महीना चल रहा है, इसलिए मामले में जल्द सुनवाई की जाए।
और पढ़िए – प्रदेश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें
Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी चल रहे ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की एक याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मौजूद वजू खाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई थी। 14 अप्रैल को इस मामले सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
याचिका में ये की थी मांग
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की एक नई याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। एएनआई के अनुसार इस याचिका में रमजान के महीने के दौरान आने वाली भीड़ को देखते हुए कथित तौर पर ‘वजू’ (स्नान) के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई थी।
और पढ़िए – Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष को लगा एक और झटका, सुनवाई के बाद विश्व वैदिक सनातन संघ ने कही ये बड़ी बात
परिसर को किया गया है सील
बता दें कि वाराणसी के काशी विश्वविश्ववनाथ मंदिर परिसर के मां श्रृंगार गौरी मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद है। दोनों पक्षों का मामला कोर्ट में चल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित वजू (फुव्वारा) को कथित तौर पर हिंदू पक्ष ने शिवलिंग कहा है। जांच के दौरान कोर्ट के आदेश पर इस परिसर को प्रशासन ने सील कर दिया है।
और पढ़िए – Gyanvapi Masjid Case: ‘शिवलिंग’ के पूजा की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई, आ सकता है बड़ा फैसला
मस्जिद प्रबंधन कमेटी की ने दी ये दलील
रमजान के माह को देखते हुए ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने गुरुवार को वजूखाने की सीलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि इस वजूखाना के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने सर्वोच्च अदालत से अपील की थी रमजान का महीना चल रहा है, इसलिए मामले में जल्द सुनवाई की जाए।
और पढ़िए – प्रदेश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें