Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष को लगा एक और झटका, सुनवाई के बाद विश्व वैदिक सनातन संघ ने कही ये बड़ी बात
Edited By Naresh Chaudhary

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Uttar Pradesh News in Hindi: वाराणसी। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वाराणसी जिला कोर्ट (Varanasi Court) में चल रहे ज्ञानवापी केस (Gyanvapi Case) को लेकर आज अहम फैसला आया है। जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका को सुनवाई योग्य माना है।
यह आदेश सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट ने वादी किरण सिंह की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 2 दिसंबर तय की है।
Uttar Pradesh | Varanasi Court dismisses the plea filed by the Masjid committee challenging the maintainability of the suit in the Gyanvapi Mosque case; the next hearing is on 2nd December: Anupam Dwivedi, Advocate Hindu side pic.twitter.com/AbtVONiDfh
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 17, 2022
जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में वादी किरण सिंह की ओर से जिला कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इसमें ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश को रोकने, परिसर को हिंदुओं को सौंपने और कथित शिवलिंग की पूजा-पाठ शुरू करने की अनुमति मांगी थी।
कोर्ट ने पिछली तारीख 15 अक्टूबर को इस याचिका पर दोनों पक्षों को सुना था। इसके बाद अगली तारीख 8 नवंबर तय की गई थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण अगली तारीख तय की गई थी।
Uttar Pradesh | Hearing in the Gyanvapi mosque case was held today at Varanasi District Court; the next hearing is on 2nd December.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 17, 2022
हिंदू पक्ष अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने बताया कि वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को तय की गई है।
जानकारी के मुताबिक विश्व वैदिक सनातन संघ के महासचिव वादी किरण सिंह के अधिवक्ताओं बताया कि हमारी ओर से दायर याचिका पर मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए मामले को सुनवाई योग्य माना है।
इस मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ के कार्यकारी अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि यह हमारी एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि अब सुनवाई के दौरान हम मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। उम्मीद है कि जीत हमारी ही होगी।
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