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Gyanvapi Masjid Case: ‘शिवलिंग’ के पूजा की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई, आ सकता है बड़ा फैसला

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत आज उस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी जिसमें ‘शिवलिंग’ के पूजा अधिकार की मांग की गई है। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग होने का दावा करता है, जिसकी पूजा की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। अदालत ने 8 नवंबर को सुनवाई के दौरान […]

Edited By : Om Pratap | Updated: Nov 14, 2022 11:40
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Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत आज उस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी जिसमें ‘शिवलिंग’ के पूजा अधिकार की मांग की गई है। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग होने का दावा करता है, जिसकी पूजा की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है।

अदालत ने 8 नवंबर को सुनवाई के दौरान मामले की सुनवाई 14 नवंबर के लिए स्थगित कर दी थी। हिंदू पक्ष की मांगों में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की पूजा की तत्काल अनुमति, पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपना और परिसर के अंदर मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।

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बता दें कि मामला अदालत में चलने तक मुस्लिम पक्ष को परिसर में नमाज अदा करने की इजाजत है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को अदालत के सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ‘शिवलिंग’ की खोज के क्षेत्र की रक्षा के लिए अपने पहले के आदेश को बढ़ा दिया था।

कार्बन डेंटिंग की अनुमति से कोर्ट ने किया था इनकार

वाराणसी की अदालत में पिछली सुनवाई के दौरान, उसने कथित ‘शिवलिंग’ की ‘वैज्ञानिक जांच’ की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिंदू पक्ष ने उस संरचना की कार्बन डेटिंग की मांग की थी, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वह ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ुखाना के अंदर पाया गया एक शिवलिंग है।

हालांकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जो ढांचा मिला वह एक ‘फव्वारा’ है। हिंदू पक्ष ने तब 22 सितंबर को वाराणसी जिला न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने शिवलिंग होने का दावा करने वाली वस्तु की कार्बन डेटिंग की मांग की थी।

29 सितंबर की सुनवाई में हिंदू पक्ष ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से ‘शिवलिंग’ की वैज्ञानिक जांच और ‘अर्घा’ और उसके आसपास के इलाके की कार्बन डेटिंग की मांग की थी.

हिंदू पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट जाने का दिया संकेत

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा, “अदालत ने कार्बन डेटिंग की हमारी मांग को खारिज कर दिया है। हम इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां इसे चुनौती देंगे। मैं अभी तारीख की घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन हम” मैं जल्द ही इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दूंगा।”

हिंदू पक्ष के एक अन्य वकील मदन मोहन यादव ने कहा, “हालांकि अदालत ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया है, लेकिन उच्च न्यायालय जाने का विकल्प उपलब्ध है और हिंदू पक्ष उच्च न्यायालय के समक्ष भी अपनी बात रखेगा।”

वाराणसी कोर्ट ने कही थी ये बात

सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के आदेश का जिक्र करते हुए वाराणसी कोर्ट ने कहा था कि ”अगर सैंपल लेने से कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचता है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा।” वाराणसी कोर्ट ने कहा था, ‘अगर शिवलिंग को नुकसान पहुंचता है तो आम जनता की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती हैं।

बता दें कि कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी पुरातात्विक वस्तु या पुरातात्विक खोजों की आयु का पता लगाती है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा से जुड़े मामले को सिविल जज से वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।

मुस्लिम पक्ष ने कहा था- याचिका सुनवाई योग्य नहीं

मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अखलाक अहमद ने कहा था कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है। अहमद ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा था कि हमने कार्बन डेटिंग पर आवेदन का जवाब दिया। स्टोन में कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता नहीं है।

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मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य वकील तोहिद खान ने कहा था, “अदालत अपना फैसला सुनाएगी कि कार्बन डेटिंग की मांग करने वाला आवेदन स्वीकार्य है या खारिज कर दिया जाना चाहिए। संरचना एक फव्वारा है और शिवलिंग नहीं है। फव्वारे को अभी भी चालू किया जा सकता है। ”

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First published on: Nov 14, 2022 09:41 AM

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