Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की 11जी एवेन्यू गौर सिटी-2 सोसायटी में 3.5 करोड़ रुपये की पेंटिंग और मरम्मत कार्य को लेकर चल रहे लंबे विवाद पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने बड़ा फैसला सुनाया है। एओए की कार्यशैली को नियम विरुद्ध करार दिया है। आदेश में साफ कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं थी। इसे अब नई एओए द्वारा (जनरल बॉडी मीटिंग) के जरिए फिर से शुरू किया जाए।
लंबे समय से चल रहा विवाद
बीते कुछ महीनों से सोसायटी में बारिश के दौरान बिल्डिंग रिपेयरिंग और पेंटिंग को लेकर एओए और निवासियों के बीच गहरा विवाद चल रहा था। निवासियों का आरोप था कि एओए का कार्यकाल 29 जून 2025 को समाप्त हो चुका था। इसके बाद भी एओए ने बिना सामूहिक सहमति और नए चुनाव से पहले जल्दबाजी में ठेका दे दिया। नई एओए का चुनाव 24 अगस्त को प्रस्तावित है।
डिप्टी रजिस्ट्रार का आदेश
डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपने आदेश में कहा है कि पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द माना जाए। नई एओए का गठन होने के बाद पारदर्शी तरीके से दोबारा निविदा प्रक्रिया चलाई जाए। वर्ष 2021 से 2025 तक के आर्थिक लेन-देन की जांच के लिए स्वतंत्र ऑडिटर की नियुक्ति की गई है। ऑडिट रिपोर्ट आने और नई एओए की स्वीकृति तक किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन-देन स्थगित रहेगा।
निवासी बोले उनको ठगा गया
सोसायटी के निवासियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह निर्णय पारदर्शिता और जवाबदेही की तरह है। एओए द्वारा उनसे मेंटेनेंस चार्ज लेकर पेंटिंग के नाम पर उनको ठगा गया है। निवासियों का कहना है कि जब एओए ही ऐसे कदम उठाएगी तो किससे न्याय की उम्मीद की जा सकती है।
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