TrendingAyodhya Ram MandirDharmendra & Hema MaliniBigg Boss 19Gold Price

---विज्ञापन---

UP में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय दहेज का विवरण देना जरूरी, योगी सरकार ने जारी किया आदेश

Dowry Detail compulsory Making Marriage Certificate in UP: यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब दहेज का विवरण देना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर यूपी में सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।

यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट के साथ दहेज का विवरण देना जरूरी
Dowry Detail compulsory Making Marriage Certificate in UP: यूपी में अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दहेज की जानकारी भी देनी होगी। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। विवाह प्रमाण पत्र के लिए संबंधित व्यक्ति की ओर से शादी का कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल की मार्कशीट और दो गवाहों के एफिडेविट दस्तावेज के तौर पर लगाए जाते हैं। इसके साथ ही अब दहेज का विवरण देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए बाकायदा प्रदेश के सभी कार्यालयों में नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। मामले में जानकारी देते हुए संबंधित अधिकारी ने बताया कि शासन की ओर से विवाह प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है। इन जगहों पर पड़ती है सबसे ज्यादा जरूरत 1.शादी के बाद अगर कोई व्यक्ति पति-पत्नी जाॅइंट खाता खुलवाने चाहते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होता है। 2.बीमा कराते समय भी मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होता है। 3.किसी देश का स्थायी रूप से रहने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होता है। 4.अगर शादी के बाद महिला सरनेम नहीं बदलना चाहती है तो उसके बगैर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। 5.लोन लेने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। 6.कानूनी मामलों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट काम आता है। बता दें कि कोई भी वर-वधु शादी के 30 दिन अंदर मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 5 साल तक भी आवेदन किया जा सकता है। 5 साल से अधिक होने पर जिला रजिस्ट्रार की अनुमति से ही आवेदन किया जा सकता है। ये भी पढ़ेंः गाड़ी तोड़ी, मारा पीटा और चलाईं गोलियां, स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यालय पर हमला ये भी पढ़ेंः काॅन्स्टेबल की मासूम बेटी को बाइक सवार ने मारी टक्कर, 60 मीटर तक घसीटता ले गया युवक, Video


Topics: