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अरुणाचल प्रदेश के तीन जिले ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित, AFSPA की मियाद बढ़ी

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग, तीन जिलों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम को शनिवार (1 अक्टूबर, 2022) से अगले साल 30 मार्च तक बढ़ा दिया है। अभी पढ़ें – साकेत कोर्ट ने JNU के छात्र शरजील इमाम को दी जमानत, […]

Edited By : Pulkit Bhardwaj | Updated: Oct 1, 2022 14:12
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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग, तीन जिलों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम को शनिवार (1 अक्टूबर, 2022) से अगले साल 30 मार्च तक बढ़ा दिया है।

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इसके अलावा, भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी AFSPA का विस्तार किया है।

शुक्रवार को एमएचए द्वारा जारी एक ताजा अधिसूचना के मुताबिक, “अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले और असम राज्य की सीमा से लगे नामसाई जिले में नामसाई और महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बलों की धारा 3 के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है। (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को 1 अक्टूबर, 2022 से छह महीने की अवधि के लिए लागू की गई हैं।”

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अरुणाचल प्रदेश के इन जिलों की सुरक्षा की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और नामसाई और महादेवपुर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को अशांत घोषित किया था।

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AFSPA सुरक्षा बलों को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और कुछ अन्य कार्रवाइयों के साथ वारंट के बिना परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने का अधिकार देता है।

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Pulkit Bhardwaj

First published on: Oct 01, 2022 08:13 AM

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