नई दिल्ली: पैगम्बर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने टी राजा सिंह को जमानत दे दी है। ACMM कोर्ट ने उनका रिमांड लौटाकर उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। इससे पहले हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया था जिसके बाद टी राजा सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे।
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आज ही भाजपा ने राजा सिंह को किया है सस्पेंड
इससे पहले पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने विधायक टी राजा सिंह को जांच रिपोर्ट आने तक सभी पदों से सस्पेंड कर दिया। पार्टी ने उन्हें 10 दिन का समय दिया है कि वे कारण बताएं कि उन्हें निष्कासित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
टी राजा सिंह को पुलिस ने मंगलवार को पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पैगम्बर के बारे में बात करते हुए एक वीडियो जारी करने के बाद हैदराबाद में सोमवार रात विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है मामला
टी राजा सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 295 (धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को चोट पहुंचाना या अपवित्र करना) और 505 (सार्वजनिक शरारत) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
बता दें कि सिंह गोशामहल से विधायक हैं। हाल ही में टी राजा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आक्रोशित भीड़ हैदराबाद के दबीरपुरा, भवानीनगर, रेनबाजार और मिर्चचौक थानों में विरोध प्रदर्शन करती नजर आई।
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