Om Pratap
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नई दिल्ली: ‘गालीबाज’ नेता श्रीकांत त्यागी को जिला कोर्ट ने आज तीन मामलों में जमानत दे दी लेकिन अभी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने जिन तीन मामलों में उसे जमानत दी है, उसमें महिला से अभद्रता का केस भी शामिल है। बता दें कि त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है जिसके चलते जमानत के बावजूद वह जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। इस मामले में जल्द ही सुनवाई की बात कही जा रही है। त्यागी को नोएडा पुलिस ने मेरठ से 9 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
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जानकारी के अनुसार, श्रीकांत त्यागी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 420 और गाली-गलौज के मामले में जमानत मिली है। श्रीकांत पर चार मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें से तीन में जमानत मिली है। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर सूरजपुर कोर्ट में पेश किया था जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
बता दें कि ग्रैंड ओमैक्स सोसायटी नोएडा में रहने वाली एक महिला से अभद्रता के बाद श्रीकांत त्यागी चर्चा में आया था। उसे भाजपा का नेता बताया जा रहा था, लेकिन बाद में भाजपा ने उससे किनारा कर लिया था। मामले के चर्चा में आने के बाद श्रीकांत त्यागी फरार हो गया था। इसी बीच पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के घर पहुंचकर अवैध निर्माण को तोड़ा था।
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गौरतलब है कि श्रीकांत त्यागी का 5 अगस्त को एक महिला के साथ गाली-गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ था। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद से वह फरार चल रहा था। पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस की 12 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थीं। बाद में उसे मेरठ से गिरफ्तार किया गया था।
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