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राजस्थान

फोन टैपिंग मामले में गहलोत के OSD लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, जानें पूरा मामला

जयपुर: राजस्थान फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट में समय की कमी के कारण इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब दिल्ली हाई कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले में अहम सुनवाई करेगा। वहीं सूत्रों के अनुसार यह भी बताया जा […]

जयपुर: राजस्थान फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट में समय की कमी के कारण इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब दिल्ली हाई कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले में अहम सुनवाई करेगा। वहीं सूत्रों के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि आज सबूतों के अभाव की वजह से सुनवाई को टाल दिया गया है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फोन टैपिंग मामले में सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी के खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने और गिरफ्तारी पर लगी रोक पर आज फैसला होना था।

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उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत के बाद 26 मार्च 2021 को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फोन टैपिंग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी और पुलिस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया था। लोकेश शर्मा ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर खारिज करने की मांग की थी।

बता दें फोन टैपिंग का मामला साल जुलाई 2020 का है, जब अशोक गहलोत के खेमे में विधायकों की खरीब फरोख्त का दावा करते हुए कुछ आडियो रिलीज किए गए थे। इसमे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की राज्य के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक भवंरलाल शर्मा के बीच बातचीत का दावा किया गया था।

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First published on: Nov 09, 2022 06:09 PM

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