के जे श्रीवत्सन, जयपुर: लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी जोड़े को राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा दी है। जानकारी के अनुसार, जोधपुर निवासी मनीषा और दिनेश चौहान ने हाईकोर्ट में एडवोकेट निखिल भंडारी के जरिए मुकदमा पेश कर बताया कि वह लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन मनीषा के पीहर पक्ष वालों से दोनों को जान-माल का खतरा लगातार बना हुआ है।

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संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल अधिकार

हाईकोर्ट में बहस करते हुए ये अपील की गई कि चूंकि दोनों की जान पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में जोधपुर पुलिस प्रशासन को यह आदेश दिया जाए कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान कराएं। एडवोकेट ने हाईकोर्ट के सामने बहस करते हुए यह भी कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सभी नागरिकों को जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं।

पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश 

किसी के द्वारा भी इसका उल्लंघन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने एडवोकेट निखिल भंडारी के तर्कों से सहमत होते हुए लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया। यह मामला लिव इन रिलेशनशिप मामलों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

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लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Pushpendra Sharma

Pushpendra Sharma

पुष्पेन्द्र शर्मा न्यूज 24 वेबसाइट में 'डेस्क इंचार्ज' की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लगभग 17 वर्षों से मीडिया (प्रिंट, टीवी, वेब) में काम कर रहे हैं। मूलत: राजस्थान भरतपुर के निवासी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2008 में प्रिंट मीडिया Dainik Bhaskar से की थी। इसके बाद Rajasthan Patrika, Bhaskar.com और DNA Hindi (Zee Media) जैसे संस्थानों के लिए काम किया। News24 Website में न्यूज टीम को लीड कर रहे हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स टीम का लीड कर चुके हैं। अपने करियर में लगभग सभी विषयों (राजनीति, क्राइम, देश-विदेश, शिक्षा, क्रिकेट, लाइफस्टाइल, मनोरंजन आदि) पर रिपोर्टिंग का अनुभव रखते हैं। साथ ही एडिटिंग का कार्य कर चुके हैं। न्यूज 24 पर सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें प्रकाशित हों और सही तथ्यों के साथ पाठकों तक पहुंचें, इसी उद्देश्य के साथ सतत लेखन जारी है।
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