---विज्ञापन---

मुंबई

किसी भी लड़की को रेप के फर्जी आरोप नहीं लगाने चाहिएं, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने क्यों ऐसा कहा?

Mumbai Special Pocso Court Judgement: एक रेप केस में फैसला सुनाते लड़की द्वारा रेप के आरोप लगाने और गवाही देने के मुद्दे पर कोर्ट ने कई टिप्पणियां की, पढ़िए आखिर जज ने क्या कहा?

Mumbai Special Pocso Court Judgement: किसी भी लड़की को रेप के फर्जी आरोप नहीं लगाने चाहिएं। यह उसके खुद के भविष्य और उस शख्स के लिए ठीक नहीं रहता, जिस पर आरोप लगाए गए। यह बात विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक केस में फैसला सुनाते हुए कही। कोर्टने कहा कि कोई भी लड़की रेप का झूठा आरोप नहीं लगाएगा। अगर उसका आरोप झूठा साबित हुआ तो उसे तिरस्कार झेलना पड़ेगा। उस शख्स की भी बदनामी होगी, जिस पर आरोप लगे। लड़की को शादी करने में दिक्कत आ सकती है। युवक का जीवन भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही आरोप लगाने चाहिएं।

यह भी पढ़ें: मुझे खेद है, आपको असुविधा हुई…महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस ने दिव्यांग दुल्हन से माफी क्यों मांगी?

---विज्ञापन---

झूठे आरोप लगाने से परिवार को दिक्कतें होंगी

बता दें कि मुंबई की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने साल 2021 के एक केस में फैसला सुनाया। 16 साल की नाबालिग लड़की के यौन शोषण के दोषी युवक को 10 साल की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। विशेष न्यायाधीश SM ताकलीकर ने फैसला सुनाया और कहा कि कोई भी लड़की रेप का झूठा आरोप नहीं लगाती। पीड़िता के लिए झूठी गवाही देने का कोई कारण भी नहीं होता है। अगर वह ऐसा करती है कि उसके परिवार को उसके लिए लड़का तलाशने में परेशानी हो सकती है। उसके परिवार को भी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। परिवार का समाज में बहिष्कार भी हो सकता है।

यह भी पढ़ें: 88 मर्डर और बच्चों से रेप के आरोपी के बीच सोया, 60 दिन जेल में कैसे बिताए? Raj Kundra का छलका दर्द

---विज्ञापन---

मेडिकल रिपोर्ट ने की यौन शोषण की पुष्टि

विशेष न्यायाधीश ने कहा कि लड़की के पास झूठी गवाही देने भी कोई खास कारण नहीं होता। आरोपी पीड़िता के पड़ोस में रहता था और उसका काफी अच्छा दोस्त था। पीड़िता की आरोपी से दुश्मनी भी नहीं थी। फिर भी वह उस पर रेप के आरोप लगा रही है। उसके खिलाफ गवाही दे रही है। इसलिए आरोप सही लगते हैं। बेशक मान लिया जाए कि युवक और लड़की के बीच प्रेम संबंध हैं तो क्या युवक को उसका यौन शोषण करने का अधिकार मिल जाता है? लड़की की मेडिकल रिपोर्ट से भी साबित होता है कि उसका यौन शोषण हुआ। इसलिए युवक को मामले में दोषी करार देकर सजा सुनाई जाती है।

यह भी पढ़ें: Rajasthan Election में सौदेबाजी, कांग्रेस नेत्री का वीडियो वायरल, बोलीं- मुझे 4 खोके ऑफर हुए

---विज्ञापन---

दादी घर गई थी, रास्ते से गायब हुई लड़की

बता दें कि केस में युवक को 10 साल की सजा सुनाई गई है। 16 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की रकम से मुआवजे के तौर पर लड़की को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। पुलिस केस के मुताबिक, घटना 10-11 मई 2021 की आधी रात की है। लड़की अपनी दादी के घर सोने गई थी। दादी पड़ोस में ही रहती थी, लेकिन रास्ते में ही वह गायब हो गई। जब काफी देर तक लड़की दादी के घर नहीं पहुंची तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। रातभर उसका कोई सुराग नहीं लगा। अगले दिन सुबह लड़की रोती बिलखती घर आई और परिजनों को घटना के बारे में बताया। परिवार ने पुलिस को शिकायत दी।

First published on: Oct 20, 2023 02:45 PM

End of Article

About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।

Read More
संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola