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हरियाणा

Paid Holiday Declared: 10 मई को इन सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए पेड लीव घोषित, जानें वजह

हरियाणा में 10 मई को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।

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Written By: Vandana Bharti Updated: May 9, 2026 16:13

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने लोकतंत्र के उत्सव में शिरकत करने के लिए राज्य के मतदाताओं को बड़ी सौगात दी है। 10 मई, 2026 को होने वाले नगर निगम और नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने पेड हॉलिडे (सवैतनिक अवकाश) की घोषणा की है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

किन पर लागू होगा यह आदेश?

यह छुट्टी केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं है। अधिसूचना के अनुसार, यह अवकाश निम्नलिखित संस्थानों में कार्यरत उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो संबंधित चुनाव क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं:

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सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड और निगम।
सभी शैक्षणिक संस्थान (स्कूल और कॉलेज)।
औद्योगिक इकाइयां (Factories) और निजी प्रतिष्ठान।
दुकानें और व्यापारिक संस्थान।
इन इलाकों में होगी वोटिंग

10 मई को हरियाणा के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में मतदान होना है:

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नगर निगम: अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में मेयर और पार्षदों के लिए चुनाव।

नगर परिषद: रेवाड़ी नगर परिषद के चेयरमैन और पार्षदों के लिए मतदान।

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नगर पालिका: रोहतक का सांपला, रेवाड़ी का धारूहेड़ा और हिसार का उकलाना।

उप-चुनाव: इसके अलावा टोहाना, झज्जर, राजौंद (कैथल), तरावड़ी (करनाल), कनीना (महेंद्रगढ़) और सढौरा (यमुनानगर) के विभिन्न वार्डों में खाली पदों के लिए उपचुनाव होंगे।

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कानूनी प्रावधान और नियम
सरकार ने स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत यह छुट्टी प्रदान की जा रही है। इसका मतलब है कि कोई भी नियोक्ता (Employer) अपने कर्मचारी की सैलरी उस दिन के लिए नहीं काट सकता, बशर्ते वह कर्मचारी उस क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो जहां चुनाव हो रहे हैं।

वोटिंग का समय और तैयारी
प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पेड हॉलिडे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी कामकाजी व्यक्ति काम के दबाव के कारण अपने संवैधानिक अधिकार (वोट) से वंचित न रहे।

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अगर आप ऊपर दिए गए क्षेत्रों के मतदाता हैं और किसी निजी या सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं, तो आप अपने मतदान पहचान पत्र (Voter ID) के आधार पर इस छुट्टी का लाभ ले सकते हैं।

First published on: May 09, 2026 04:06 PM

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