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हरियाणा में वोटिंग से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, कोर्ट ने दिया धर्म सिंह की गिरफ्तारी का आदेश

Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। समालखा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छौक्कर को हाइकोर्ट ने अरेस्ट करने का आदेश दिया है।

Haryana Congress Candidate Dharam Singh chowkar
Haryana Congress Candidate Dharam Singh: हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां हुड्डा के करीबी और समालखा सीट से प्रत्याशी धर्म सिंह छौक्कर को आज पुलिस अरेस्ट कर लेगी। पुलिस यह कार्रवाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की कार्रवाई पर करेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि वे 2 तक खुद ही सरेंडर करे दें नहीं तो पुलिस उन्हें अरेस्ट कर कोर्ट में पेश करे। बता दें कि ईडी ने हुड्डा के करीबी छौक्कर पर मनी लाॅन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी ने बताया कि इस मामले में सबसे पहले गुरुग्राम पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में साई आइना फर्म को भी आरोपी बनाया था। साई आइना पर आरोप है कि उसने 1497 लोगों से घर के नाम पर धोखाधड़ी की। कंपनी ने करीब 1497 लोगों से 360 करोड़ रुपये ले लिए।

लोगों से घर देने का वादा कर 360 करोड़ हड़पे

कंपनी ने लोगों को गुरुग्राम के सेक्टर 68 के नजदीक घर बनाकर देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। बता दें कि ईडी ने इस मामले में 5 महीने पहले धर्म सिंह के बेटे को अरेस्ट किया था। जो अभी भी जेल में है। धर्म सिंह और उनके बेटे सिकंदर और विशाल माहिरा रियल एस्टेट समुह में मालिक और प्रमोटर है। धर्म सिंह छौक्कर के खिलाफ दो दिन पहले ईडी ने वारंट जारी किया था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने से हाईकोर्ट ने चिंता जताई थी। कोर्ट ने कहा कि प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, फिर भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार, ईडी और धर्म सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। ये भी पढ़ेंः जम्मू-कश्मीर में वोटिंग खत्म होने के अगले दिन ही BJP उम्मीदवार का निधन

हाईकोर्ट ने जताई हैरानी

बता दें कि इस मामले को लेकर वरिंदर सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार ईडी द्वारा गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी छौक्कर को न तो पुलिस और न हीं ईडी अरेस्ट कर रही है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि प्रत्याशी ने न केवल नामांकन भरा, बल्कि चुनाव प्रचार भी किया। कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि जिसे पुलिस और ईडी ढूंढ रही है, वह खुलेआम प्रचार कैसे कर रहा है। ये भी पढ़ेंः सबसे पहले क‍िसने द‍िया था लाठीचार्ज के बजाय पानी की बौछारों के इस्तेमाल का आदेश


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