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गुजरात सरकार ने किसानों के बिजली कनेक्शन के नियम बदले, जानिए क्या हैं नया रूल

गुजरात सरकार ने राज्य के किसानों के हित में कृषि बिजली कनेक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। खंड 7-12 में एक से ज्यादा सह-स्वामी वाली संपत्ति के मामले में बिजली कनेक्शन लेने के लिए सह-स्वामी की सहमति की जरूरत नहीं होगी।

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change rules for electricity connection

गुजरात के किसानों की समस्याओं और उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई ने उन्हें कृषि के लिए बिजली कनेक्शन प्रदान करना आसान बना दिया है। इसके स्थान पर, आवेदक द्वारा नोटरीकृत स्टाम्प पेपर पर दिया गया स्व-घोषणापत्र माना जाएगा। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, कृषि के लिए नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए, यदि अर्क 7-12 में एक से अधिक सह-स्वामी का नाम है, तो नोटरीकृत स्टाम्प पेपर पर सह-स्वामी का सहमति पत्र प्राप्त करना होगा। इसके कारण, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, आंतरिक वितरण तथा राजस्व रिकॉर्ड के अभाव के कारण कृषि के लिए नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में परेशानियां आ रही थीं।

जनजातीय क्षेत्रों को मिलेगा लाभ 

इसलिए जनजातीय क्षेत्रों के किसानों और विधायकों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने इस प्रावधान में संशोधन करने का निर्णय लिया है। अब से सह-स्वामी के परमिशन लेटर के स्थान पर आवेदक द्वारा नोटरीकृत स्टाम्प पेपर पर दिया गया स्व-घोषणा पत्र स्वीकार्य होगा।

इसके अलावा, नियमों में एक नया सुधार किया गया है, जिसके तहत अगर अर्क 7-12 में एक से ज्यादा सह-स्वामी नॉमिनेट हैं, तो हर सह-स्वामी को जमीन के सर्वे नंबर/क्षेत्रफल पर ध्यान दिए बिना बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदक का नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। पानी का सोर्स/कुआं/बोर अलग होना चाहिए। एप्लीकेशन के साथ आवेदक को पूरी जमीन का चार्ट पेश करना होगा, जिसमें अलग-अलग बाउंड्री और सीमांकन दिखाया गया हो। सह-स्वामी अपने नाम पर एक सर्वे नंबर पर केवल एक ही बिजली कनेक्शन लेने के पात्र होंगे। इस प्रकार, राज्य सरकार ने विधायकों और किसानों के अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित में निर्णय लिया है।

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