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दिल्ली

क्या है UAPA की धारा 16 और 18? दिल्ली ब्लास्ट में पुलिस ने इस एक्ट में दर्ज की FIR, मिलती यह सख्त सजा

Delhi Blast: दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले में ब्लास्ट ने सभी को चौंका दिया है। हादसे में अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने कई धाराओं में आरोपियों पर केस दर्ज किया है। इसमें सबसे प्रमुख UAPA की धारा 16 और 18 है। इसके अलावा विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय […]

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : Raghav Tiwari Updated: Nov 11, 2025 07:56
दिल्ली ब्लास्ट में UAPA की धारा 16 और 18

Delhi Blast: दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले में ब्लास्ट ने सभी को चौंका दिया है। हादसे में अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने कई धाराओं में आरोपियों पर केस दर्ज किया है। इसमें सबसे प्रमुख UAPA की धारा 16 और 18 है। इसके अलावा विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा (Special Cell) इस मामले की जांच कर रही है। इलाके से सैंपल एकत्र किए गए हैं और फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया है।

दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत धारा 16 और 18 लगाई है। धारा में 16 में मौत होने पर आरोपी को उम्रकैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। वहीं धारा 18 में किसी आतंकवादी काम की प्लानिंग करना या उसमें मदद करना शामिल हैं।

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First published on: Nov 11, 2025 07:12 AM

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