Delhi Blast: दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले में ब्लास्ट ने सभी को चौंका दिया है। हादसे में अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने कई धाराओं में आरोपियों पर केस दर्ज किया है। इसमें सबसे प्रमुख UAPA की धारा 16 और 18 है। इसके अलावा विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा (Special Cell) इस मामले की जांच कर रही है। इलाके से सैंपल एकत्र किए गए हैं और फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया है।
दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत धारा 16 और 18 लगाई है। धारा में 16 में मौत होने पर आरोपी को उम्रकैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। वहीं धारा 18 में किसी आतंकवादी काम की प्लानिंग करना या उसमें मदद करना शामिल हैं।
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