Traffic challan: गलत काटे गए लाखों चालान के पैसे अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वापस करेगी। यह जानकारी दिल्ली पुलिस ने एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में दी है। दिल्ली पुलिस ने ओवर स्पीडिंग के यह चालान दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर काटे थे।
70 किमी प्रतिघंटा की अनुमति थी, काट दिए 60 किमी प्रतिघंटा पर चालान
गलती यह हुई थी कि यहां गति सीमा 70 किमी प्रतिघंटा की थी। लेकिन पुलिस ने चालान करने वाले कैमरे में 60 किमी प्रतिघंटा की स्पीड सेट कर दी। जिससे लोगों के पास बड़ी संख्या में चालान गए थे। यहां तक की एक कार के समय में कुछ मिनटों के अंतराल के दो-दो चालान पहुंच गए थे।
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सितंबर से 10 अक्टूबर 2019 ओवर स्पीडिंग के चालान वापस होंगे
जब कई लोगों ने इसकी शिकायत की तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। जिसके बाद पवन प्रकाश पाठक ने इस बारे में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। याचिका में चालान रद्द करने की मांग की गई थी। अब इस याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर चालान के पैसे वापस करने की बात की है। पुलिस के अनुसार पैसे वापस किस तरह किए जाएं इसकी प्रणाली विकसित की जा रही है। पुलिस के अनुसार सितंबर से 10 अक्टूबर 2019 के बीच ओवर स्पीडिंग के चालान की प्राप्त रकम ही वापस की जाएगी।
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