GRAP 3 restrictions lifted delhi: दिल्ली-एनसीआर में पिछले 24 घंटे में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 380 से गिरकर 236 रहने के बाद हवा के सुधार को देखते हुए GRAP-III की पाबंदियों को हटा लिया गया है. बीते दिन दिल्ली का AQI 380 था, जो आज शाम घटकर 236 रह गया. इसे वायु की गुणवत्ता में सुधार मानते ही सीएक्यूएम की जीआरएपी उप-समिति ने GRAP-III की पाबंदियों को हटाया है. हालांकि GRAP I और GRAP-II के नियम जारी रहेंगे. इन नियमों के तहत भी दिल्ली में कचरा जलाने पर रोक, सड़कों की सफाई और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल जैसे बैन जारी रहेंगे.
CAQM Sub-Committee on GRAP revokes Stage-III of the extant schedule of #GRAP in the entire #NCR, with immediate effect.
For more details, visit:https://t.co/VvMI8mKdla#CAQM #GoGreenBreatheClean pic.twitter.com/VWa6V7SqdP---विज्ञापन---— Commission for Air Quality Management (@CAQM_Official) January 2, 2026
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क्या होता है ग्रैप?
किसी भी शहर में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू होता है, इसके चार चरण होते हैं. ग्रैप के पहले चरण के नियम AQI 201 से 300 के बीच रहने पर लागू होते हैं. AQI 301 से 400 के बीच रहने पर दूसरे चरण के नियम लागू होते हैं. AQI 401 से 450 तक तीसरे चरण के नियम लागू होते हैं. वहीं, AQI 450 से ज्यादा होने पर ग्रैप-4 लागू होता है. नियमों से विपरीत सरकार की ओर से यह लागू किए जाते हैं.
दिल्ली में लागू अभी कौन-कौन सी पाबंदियां?
दिल्ली में ग्रैप तीन के हटने के बाद अब ग्रैप एक और ग्रैप दो की पाबंदियां ही शेष रह गई हैं. इसके तहत दिल्ली में औद्योगिक गतिविधियां नहीं हो सकतीं. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर बंद करवा दिया जाता है. निर्माण गतिविधियों पर रोक बरकरार रहेगी. सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जा सकती है. खुले में कचरे को जलाने पर पाबंदी बरकरार रहेगी. वो थर्मल पावर प्लांट्स भी बंद रहते हैं जो कोयले से चलते हैं.
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