साउथ दिल्ली में साकेत स्थित हौज रानी इलाके में बने फ्लोरिश स्टे बी एंड बी में हुए अग्निकांड की FIR दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 326(g), 324(5), 125(a), 125(b) और 287 के तहत FIR दर्ज की है। धारा 105 BNS गैर-इरादतन हत्या यानी ऐसा कृत्य जिससे किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, लेकिन हत्या की स्पष्ट मंशा साबित न हो। धारा 326(g) आग या विस्फोटक पदार्थ आदि के जरिए संपत्ति/स्थान को नुकसान पहुंचाना, यह धारा आगजनी, विस्फोट या खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचाने से संबंधित है।

किस धारा के तहत क्या लगे आरोप?

धारा 324(5) शरारत/नुकसान पहुंचाने से जुड़ा प्रावधान, किसी संपत्ति या व्यक्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। धारा 125(a) और 125(b) दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य लापरवाही या खतरनाक हरकत जिससे लोगों की जान को खतरा हो। धारा 287 आग या ज्वलनशील सामग्री या खतरनाक पदार्थ के उपयोग में लापरवाही बरतना। वहीं हादसे की अब तक जांच में खुलासा हुआ है कि आग शॉर्ट सर्किट होने के कारण भड़की थी। सिलेंडर में धमाका नहीं हुआ था। इससे साफ जाहिर है कि मना होने के बावजूद बेसमेंट में रेस्टोरेंट चलाया गया।

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मृतकों-घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान

बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात करके हादसे की जानकारी ली। वहीं दिल्ली सरकार ने मालवीय नगर अग्निकांड के मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। आदेशानुसार, हर मृतक के निकटतम परिजन को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी और गंभीर रूप से घायल लोगों को सहायता के रूप में 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

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मामले में अब तक हुई कार्रवाई और जांच

बता दें कि मामले में दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है, जो आग लगने की खबर मिलते ही मौके से फरार हो गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। दिल्ली के बेसमेंट में चल रही सभी अवैध कमर्शियल दुकानों को बंद करने और पूरे इलाके का सर्वे करने का फैसला किया गया है।

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मृतकों में 18 विदेशी नागरिक (नाइजीरिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सोमालिया आदि के) और गुरुग्राम के एक सीए विवेक अग्रवाल के परिवार के 8 लोग शामिल हैं।
दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर अग्निकांड में मारे गए 12 विदेशी नागरिकों में से 9 विदेशी नागरिकों की पहचान हो चुकी है।

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सभी विदेशी नागरिकों के शवों को उनके देश वापस भेजने के लिए दिल्ली पुलिस उनकी लिस्ट विदेश मंत्रालय को भेज दी है।

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विदेशी नागरिकों की पहचान मौके से मिले पासपोर्ट के आधार पर की गई है।

सभी विदेशी नागरिकों की DNA प्रोफाइलिंग पुलिस ने करवा ली है।

संबंधित देश की एंबेसी से परमिशन लेकर DNA प्रोफाइलिंग की गई है।

सभी विदेशी नागरिकों के शवों का पोस्टमार्टम भी एंबेसी की परमिशन के बाद किया गया है।

मालवीय नगर होटल अग्निकांड में जान गंवाने वाले विदेशी नागरिकों के शव फिलहाल उनके परिजनों को नहीं सौंपे जाएंगे. अधिकारियों के मुताबिक, सभी विदेशी नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पहले डीएनए प्रोफाइलिंग कराई जाएगी. डीएनए जांच की प्रक्रिया पूरी होने और पहचान की पुष्टि के बाद ही शव उनके परिजनों या संबंधित देशों के दूतावासों को सौंपे जाएंगे. अधिकारियों का कहना है कि हादसे में कई शव बुरी तरह झुलस गए हैं, इसलिए पहचान को लेकर किसी तरह की गलती न हो, इसके लिए डीएनए मिलान कराया जा रहा है. फिलहाल शवों को सुरक्षित रखा गया है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. दिल्ली पुलिस विदेश मंत्रालय के सपंर्क में है.

हादसे के दौरान इमारत की खिड़कियों से नीचे कूदने, धुएं में दम घुटने और आग में झुलसे करीब 37 घायलों को उपचार के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें कई की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मरने वाले 10 भारतीय गुरुग्राम और राजस्थान के हैं, जिनकी पहचान हो गई है। वहीं विदेशी नागरिकों की पहचान में दिक्कत आ रही है।