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केजरीवाल की रिहाई लटकी, अभी जेल में ही रहेंगे दिल्ली के CM, HC ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

HC Stayed CM Kejriwal Bail Order : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई लटकती नजर आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। ऐसे में सीएम केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे।

Arvind Kejriwal
CM Arvind Kejriwal Bail News : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत के आदेश पर रोक लगा दी। HC ने कहा कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तबतक मुख्यमंत्री की जमानत के आदेश पर रोक रहेगी। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में सोमवार या मंगलवार तक हाई कोर्ट का आदेश आ सकता है। निचली अदालत ने सीएम को दी थी जमानत दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। निचली अदालत ने गुरुवार को उन्हें जमानत दी थी। इस पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्यमंत्री की जमानत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और दलील दी कि निचली अदालत में उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला। यह भी पढ़ें : CM अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली थी जमानत Arvind Kejriwal bail hearing | Delhi High Court has stayed the order of bail till the order is pronounced. The order will be out by Monday or Tuesday. The High Court has asked the counsel to file the written submissions by Monday. दिल्ली HC ने जमानत के आदेश पर लगाई रोक दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक रोक लगा दी। HC ने ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी की याचिका पर दो से तीन दिन में आदेश सुनाया जाएगा। साथ ही अदालत ने वकील से सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। यह भी पढ़ें : दिल्ली में येलो लाइन पर मेट्रो की टाइमिंग्स बदलीं, सफर करने वाले समय देखकर ही बनाएं शेड्यूल 2 से 4 दिन में आएगा अंतिम आदेश हाई कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाए जाने पर ASG एसवी राजू का कहना है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जमानत पर अरविंद रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट का अंतिम आदेश 2-4 दिन में आएगा। उनकी जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी और इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है।


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