---विज्ञापन---

दिल्ली

Chhawla Rape Case: 2012 में युवती के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों को बरी किया

Chhawla Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए तीन लोगों को बरी कर दिया। बता दें कि दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने तीनों दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। […]

Author
Edited By : Om Pratap Updated: Aug 16, 2023 13:55
supreme court
supreme court

Chhawla Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए तीन लोगों को बरी कर दिया। बता दें कि दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने तीनों दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी।

अभी पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलता रहेगा 10 फीसदी आरक्षण

---विज्ञापन---

पीड़िता का क्षत-विक्षत शरीर एक खेत में मिला था। पीड़िता के शव पर लोहे के औजारों और अन्य वस्तुओं से हमले के निशान भी मिले थे। घटना के करीब दो साल बाद फरवरी 2014 में दिल्ली की एक अदालत ने बलात्कार और हत्या करने के लिए तीन लोगों को दोषी ठहराया था और उन्हें मौत की सजा सुनाई थी।

26 अगस्त, 2014 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मौत की सजा की पुष्टि करते हुए कहा कि वे शिकारी थे जो सड़कों पर घूम रहे थे और शिकार की तलाश में थे। बता दें कि मामले में रवि कुमार, राहुल और विनोद को अपहरण, बलात्कार और हत्या के विभिन्न आरोपों के तहत दोषी ठहराया गया था।

---विज्ञापन---

छावला थाने में दर्ज किया गया था मामला

मामला फरवरी 2012 का है, जब हरियाणा में 19 साल की एक लड़की का शव मिला था। दुष्कर्म के बाद युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसे लेकर बाहरी दिल्ली के छावला (नजफगढ़) थाने में मामला दर्ज किया गया था।

अभी पढ़ें Chief Justice Of India: रिटायरमेंट से एक दिन पहले CJI यूयू ललित ने साझा किए अपने कार्यकाल के शानदार अनुभव, कही यह बात 

प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, अपराध की प्रकृति क्रूर थी, क्योंकि उन्होंने पहले महिला का अपहरण किया, उसके साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या की और उसके शव को हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रोधई गांव में एक खेत में फेंक दिया।

अभी पढ़ें –  देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें

First published on: Nov 07, 2022 01:32 PM

End of Article
संबंधित खबरें

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.